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गहलोत सरकार को मिली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, अब अप्रैल में होंगे चौथे चरण के चुनाव, पायलट ने दिया धन्यवाद

24 जनवरी 2020
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गहलोत सरकार को मिली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, अब अप्रैल में होंगे चौथे चरण के चुनाव, पायलट ने दिया धन्यवाद

पॉलिटॉक्स ब्यूरो. राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर शुक्रवार सुबह सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी खबर आई है. पंचायतीराज चुनाव के चौथे चरण पर लगी निर्वाचन आयोग की रोक को हटाते हुए गहलोत सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार ही चुनाव कराने का आदेश सुनाया. अब शेष बची सभी पंचायतों में चौथे चरण में चुनाव आयोजित कराए जा सकेंगे. इसके तहत राज्य चुनाव आयोग को अप्रैल के दूसरे हफ्ते में ही बाकी बची हुई पंचायतों में चुनाव करवाने होंगे. AAG मनीष सिंघवी ने सरकार की ओर से अर्जी दाखिल करते हुए शेष बची सभी पंचायतों में सरकार के नोटीफिकेशन के अनुसार चुनाव कराने की मांग की थी. जिस पर राज्य निर्वाचन आयोग … Read more

पॉलिटॉक्स ब्यूरो. राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर शुक्रवार सुबह सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी खबर आई है. पंचायतीराज चुनाव के चौथे चरण पर लगी निर्वाचन आयोग की रोक को हटाते हुए गहलोत सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार ही चुनाव कराने का आदेश सुनाया. अब शेष बची सभी पंचायतों में चौथे चरण में चुनाव आयोजित कराए जा सकेंगे. इसके तहत राज्य चुनाव आयोग को अप्रैल के दूसरे हफ्ते में ही बाकी बची हुई पंचायतों में चुनाव करवाने होंगे. AAG मनीष सिंघवी ने सरकार की ओर से अर्जी दाखिल करते हुए शेष बची सभी पंचायतों में सरकार के नोटीफिकेशन के अनुसार चुनाव कराने की मांग की थी. जिस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव करवाने के लिए 3 महीने का समय मांगा है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले का डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने स्वागत किया है.

बता दें, प्रदेश में पहले दो चरणों के पंचायतीराज चुनाव संपन्न हो चुके हैं. तीसरे चरण के लिए मतदान 29 जनवरी को होना है. चौथे चरण के चुनाव पर निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अब सरकार के नोटीफिकेशन के अनुसार ही चुनाव होंगे.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 1 दिसंबर को हुए संशोधित पुर्नगठन को सही मानते हुए जोधपुर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी. निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की 11,139 ग्राम पंचायतों के लिए चार चरणों में चुनाव कार्यक्रम घोषित किया था. पहले तीन चरणों में प्रदेश की 9,171 ग्राम पंचायतों और चौथे चरण में 1,954 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव होना तय किया था. लेकिन आयोग ने कानूनी अड़चनों के कारण पुर्नगठित व चौथे चरण में होने वाले ग्राम पंचायतों के चुनाव पर रोक लगा दी. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शेष बची पंचायतों में अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक व उसके बाद जिला परिषद के प्रमुख व पंचायत समिति के प्रधान के चुनाव कराए जा सकेंगे.

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि मैं अपनी तरफ से और प्रदेश की जनता की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहता हूं. आज के आदेश के बाद अब प्रदेश में पंचायत चुनाव जल्द संपन्न हो सकेंगे. मुझे खुशी है कि राजस्थान सरकार ने जो नोटिफिकेशन ने पंचायत समितियों के निर्माण को लेकर निकाला था, उन सभी को वैद्य ठहराया है. निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल तक चुनाव संपन्न कराने के दिशा निर्देश दिए है. लोकतंत्र में चुनाव होने चाहिए और ग्रामीण परिपेक्ष्य में रहने वाले लोगों के लिए पंचायत चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लोकतंत्र की जीत हुई है.

पायलट ने इसके साथ ही कहा कि माननीय निर्वाचन आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्था है, मैं उसका पूरा सम्मान करता हूं. मैं फिर कहना चाहता हूं राज्य सरकार निर्वाचन आयोग की चुनाव कराने के जिए हर संभव मदद करने को तैयार है. अब जिला परिषद के प्रमुख व पंचायत समिति प्रधान के चुनाव जल्द हो जाएंगे. प्रदेश की सरकार निर्वाचन आयोग का पहले भी सहयोग करती आयी है और आगे भी करती रहेगी. हम सभी का लक्ष्य है समय पर चुनाव हो जिससे लोकतंत्र मजबूत हो. मैं चाहता हूं जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगम के चुनाव भी जल्द हो. समय पर चुनाव होते रहे, यह महत्वपूर्ण है.

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