राजधानी जयपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा फैसला: जयपुर शहर में धारा-144 हुई लागू, 5 से अधिक व्यक्तियों के समूह में एकत्रित होने पर लगा प्रतिबंध, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर मास्क लगाना अनिवार्य, इसके साथ ही विवाह समारोह में 100 से अधिक लोग नहीं हो सकेंगे शामिल, वहीं दाह संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते शामिल, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग होना हुआ जरूरी