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कोविड पीड़ित आश्रितों को गहलोत सरकार का संबल, 14,817 बच्चों-विधवाओं को दी 103 करोड़ की सहायता

13 जनवरी 2022
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कोविड पीड़ित आश्रितों को गहलोत सरकार का संबल, 14,817 बच्चों-विधवाओं को दी 103 करोड़ की सहायता

Politalks.News/Rajasthan. राजस्थान (Rajasthan) में कोविड से अपनों की जान गवाने वाले परिवारों को गहलोत सरकार (Gehlot Goverment) ने अब तक 103 करोड़ की सहायता दी है. इसमें 14,817 बच्चे एवं विधवाएं शामिल हैं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है कि, ‘संवेदनशील एवं मानवीय निर्णयों से प्रदेश में कोविड महामारी से पीड़ित परिवारों को नया जीवन मिल रहा है. कोविड (Covid 19) से अपनों की जान गवाने वाले परिवारों को सहृदयता पूर्वक संबल प्रदान किया जा रहा है. ऐसे परिवारों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, कोरोना वारियर्स सहायता योजना एवं एसडीआरएफ मद से अनुग्रह सहायता जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं राज्य में लागू … Read more

Politalks.News/Rajasthan. राजस्थान (Rajasthan) में कोविड से अपनों की जान गवाने वाले परिवारों को गहलोत सरकार (Gehlot Goverment) ने अब तक 103 करोड़ की सहायता दी है. इसमें 14,817 बच्चे एवं विधवाएं शामिल हैं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है कि, ‘संवेदनशील एवं मानवीय निर्णयों से प्रदेश में कोविड महामारी से पीड़ित परिवारों को नया जीवन मिल रहा है. कोविड (Covid 19) से अपनों की जान गवाने वाले परिवारों को सहृदयता पूर्वक संबल प्रदान किया जा रहा है. ऐसे परिवारों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, कोरोना वारियर्स सहायता योजना एवं एसडीआरएफ मद से अनुग्रह सहायता जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं राज्य में लागू की गई हैं. इन योजनाओं के माध्यम से हजारों परिवारों को राहत मिली है’. सियासी गलियारों में चर्चा है कि आज अचानक गहलोत सरकार द्वारा ये जानकारी विपक्ष द्वारा सहायता नहीं दिए जाने के आरोपों का जवाब माना जा रहा है.

103 करोड़ रुपए से 14 हजार 817 से ज्यादा विधवाओं और बच्चों को दी मदद- सीएम गहलोत
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा है कि, ‘प्रदेश में 25 जून, 2021 से प्रारम्भ हुई मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना में अब तक 103 करोड़ रूपए से अधिक व्यय कर 14 हजार 817 बच्चों एवं विधवा महिलाओं को लाभान्वित किया गया है. योजना के तहत अब तक 182 अनाथ बच्चों को 1 करोड़ 91 लाख रूपए से अधिक, 5 हजार 640 विधवा महिलाओं के बच्चों को करीब 2 करोड़ 95 लाख एवं 8 हजार 995 विधवा महिलाओं को करीब 99 करोड़ रूपए की सहायता प्रदान की गई है.

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‘अनाथ बच्चों को दे रहे हैं राहत’
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि, ‘योजना में अनाथ बच्चों को तात्कालिक सहायता के रूप में एकमुश्त 1 लाख रूपए एवं 18 वर्ष की आयु तक 2500 रूपए प्रतिमाह तथा 2000 रूपए वार्षिक सहायता देय है. साथ ही, 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5 लाख रूपए की सहायता राशि देय है. इसी प्रकार शैक्षणिक सहायता के अन्तर्गत कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा, राजकीय आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश, कॉलेज में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा के लिए अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना का लाभ और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में बेरोजगारी भत्ते का लाभ भी प्राथमिकता से देय है. विधवा महिला को 1 लाख रूपए की तात्कालिक सहायता के साथ ही 1500 रूपए प्रतिमाह पेंशन और विधवा के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 1000 रूपए प्रतिमाह एवं 2000 रूपए वार्षिक देय हैं.

’18 कोरोना वॉरियर्स को दी गई 50-50 लाख की सहायता राशि’
कोरोना वॉरियर्स राहत दिए जाने की जानकारी देते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि, ‘कोविड की पहली लहर के दौरान ही कोरोना वारियर्स के रूप में काम कर रहे संविदा तथा मानदेय कर्मचारी के संक्रमित होने एवं इलाज के दौरान मृत्यु होने पर उनके परिवारों को 50 लाख रूपए की सहायता प्रदान करने के लिए कोरोना वारियर्स सहायता योजना लागू की थी. इस योजना के तहत अब तक 9 करोड़ रूपए व्यय कर 18 व्यक्तियों को 50-50 लाख रूपए की सहायता उपलब्ध कराई गई है’.

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‘8633 मृतक आश्रितों को 50-50 हजार दिए प्रति परिवार को’
कोरोना में मारे गए लोगों के आश्रितों की सहायता राशि की जानकारी देते हुए सीएम गहलोत ने लिखा कि, ‘कोविड महामारी के कारण मृत्यु होने पर मृतकों के परिवारों को एसडीआरएफ मद से 50 हजार रूपए की अनुग्रह सहायता दिए जाने का संवेदनशील निर्णय राज्य सरकार ने किया है. निर्णय के अनुरूप अब तक 8 हजार 633 मृतकों के आश्रित परिवारों को 50 हजार रूपए प्रति परिवार के अनुसार 43 करोड़ रूपए से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चुका है’. सीएम गहलोत ने कहा कि, ‘कोविड महामारी से पीड़ित परिवारों को राहत पहुंचाने की दिशा में पूरी संवेदनशीलता के साथ निर्णय लिए हैं. आवश्यकता होने पर विभिन्न नियमों में शिथिलता देकर पीड़ित परिवारों को लाभान्वित किया गया है. साथ ही, स्वयं इन प्रकरणों की निरंतर समीक्षा कर रहे हैं, ताकि एक भी पीड़ित परिवार सहायता से वंचित नहीं रहे’.

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