पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से लगा बडा झटका, हाई कोर्ट ने आज टीएमसी के बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से किया साफ इनकार, अदालत के फैसले के बाद विधानसभा स्पीकर रथेंद्र बोस का निर्णय रहेगा बरकरार, न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकल पीठ ने तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ममता बनर्जी के करीबी शोभनदेब चट्टोपाध्याय की याचिका पर आज सुनवाई करते हुए कहा- प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के पक्ष में नहीं बनता कोई ऐसा आधार, जिसके चलते दी जाए अंतरिम राहत, कोर्ट ने दोनों पक्षों को अगली सुनवाई से पहले अपने-अपने हलफनामे दाखिल करने का दिया निर्देश, इस मामले की अगली सुनवाई अब होगी 28 जुलाई को, बता दें कि यह पूरा मामला जुडा हुआ है तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रहे बड़े राजनीतिक संकट से, टीएमसी से निकाले जाने के बाद विधायक ऋतब्रत बनर्जी ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ की थी बगावत, इसके बाद 58 बागी विधायकों के साथ स्पीकर से मुलाकात कर अपना अलग गुट होने का किया था दावा, हालांकि ऋतब्रत ने ममता बनर्जी को ही बताया था अपना नेता, लेकिन उनके भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी पर साधा था जमकर निशाना
ममता को फिर से बड़ा झटका! ऋतब्रत बनर्जी ही रहेंगे बंगाल में नेता प्रतिपक्ष, कलकत्ता HC का बड़ा आदेश

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