राजस्थान उपचुनाव के दौरान हुए ‘थप्पड़ कांड’ के आरोपी नरेश मीणा को लेकर बड़ी खबर, इस मामले में 38 आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली जमानत, हालांकि नरेश मीणा को अभी नहीं मिली जमानत, 13 नवंबर 2024 को SDM और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बीच हुआ था विवाद, 14 नवंबर को टोंक के नगरफोर्ट थाने में दर्ज हुआ था 81 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, 6 दिसंबर 2024 को टोंक जिला न्यायाधीश ने की थी 39 आरोपियों की जमानत खारिज, आरोपी ब्रह्मराज, सुरेश, उदयसिंह, कालूराम, गुल मोहम्मद, मनोज कुमार, सुदामा, खुशीराम, रामेश्वर, आत्माराम, रामराज, योगेंद्र, नेतराम, विजेंद्र, हनुमान, दिलखुश, मनीष, कमलेश, राकेश, लवकुश, विमल, टीकाराम, बलराम, उग्रसेन, जसराम, हेतराम, खुशीराम-2, देशराज, भागीरथ, आत्माराम-2, बबलेश, महावीर, रवि, खेलताराम, आत्माराम-3, खेलताराम, राजेश और बुद्धीराम सहित अंताराम को मिली जमानत, हाईकोर्ट में जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने की जमानत याचिका मंजूर, ब्रह्मराज व अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए आदेश, याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट महेंद्र शांडिल्य, राजेंद्र सिंह तंवर सहित, एडवोकेट डॉ. महेश शर्मा और कपिल गुप्ता ने की पैरवी
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