दो से अधिक संतान होने पर नहीं होगी प्रमोशन में देरी, गहलोत सरकार ने जारी किया संशोधित नोटिफिकेशन

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राजस्थान की गहलोत सरकार ने प्रदेश के 2 से ज्यादा संतान वाले कर्मचारियों को दी एक और बड़ी सौगात, सरकार ने दो संतान से अधिक होने की स्थिति में 3 या 5 साल के प्रमोशन, इंक्रीमेंट से वंचित और दंडित होने वाले राजकीय कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, अब ऐसे सरकारी कर्मचारियों को उसी वर्ष से मिल सकेगी उसकी मूल वरिष्ठता और पदोन्नति, जिस वर्ष से लंबित कर रखा है उसका प्रमोशन, पिछले दिनों गहलोत कैबिनेट के अनुमोदन बाद गुरुवार को कार्मिक विभाग ने संशोधित अधिसूचना की जारी, जिसके नोटिफिकेशन के मुताबिक दो से अधिक संतान होने पर दंडित होने वाले उन कर्मचारी को दी गई है बड़ी राहत, रोक लिया गया था जिनका प्रमोशन, अधिसूचना जारी होने के बाद 2019-20 में जिनका प्रमोशन ड्यू है, उसे उसी वर्ष से प्रमोशन का मिल सकेगा लाभ, वहीं, वेतन वृद्धि का वास्तविक लाभ मिलेगा 3 साल बाद, हालांकि सीधी भर्ती से आए नए कर्मचारियों को नहीं मिलेगा इसका लाभ, गहलोत सरकार के इस संवेदनशील निर्णय से पहले दो से ज्यादा संतान होने पर, अभी तक 3 साल तक प्रमोशन और उनके साथ वेतन वृद्धि रोकने का भी है नियम, इस वजह से कर्मचारी की 3 वर्ष तक की वरिष्ठता भी होती थी प्रभावित, लेकिन अब अधिसूचना में संशोधन से प्रमोशन के साथ मिलेगी मूल वरिष्ठता भी, गहलोत सरकार के फैसले की कर्मचारी जगत में हो रही वाहवाही

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