राजस्थान सरकार ने जारी की अनलॉक 1.0 की गाईडलाइन, जानिए अनलॉक 1.0 में कहां मिली छूट

सोमवार से लागू होंगे अनलॉक 1.0 के सभी नियम-कायदे, कंटेंनमेंट जोन में नहीं मिलेगी किसी भी तरह की छूट, बस सेवा होगी शुरु, शिक्षण संस्थान और धार्मिक स्थल अभी रहेंगे बंद

पॉलिटॉक्स न्यूज/राजस्थान. वैश्विक महामारी कोरोना के चलते देशभर में जारी लॉकडाउन 4.0 रविवार को खत्म होने जा रहा है. केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन 5.0 के लिए 1 से 30 जून तक के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है. इसके बाद आज केंद्र के निर्देशानुसार राजस्थान सरकार ने भी लॉकडाउन 5.0 या यूं कहें अनलॉक 1.0 की नई गाईडलाइन जारी कर दी गई है. नई गाईडलाइन के अनुसार कंटेंनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज नई गाईडलाइन पर मुहर लगाई. राज्य सरकार की ओर से एसीएस होम राजीव स्वरूप द्वारा जारी की गई नई गाईडलाइन के अनुसार प्रदेश में अब कंटेंटमेंट जोन को छोड़कर प्रदेश में सार्वजनिक बस सेवा शुरू हो जाएगी. प्रदेश में अब अपने-अपने तय रूट पर सभी बसें चल सकेगी. नई गाईडलाइन के अनुसार प्रदेश में फिलहाल सिटी बसों का संचालन नहीं होगा. प्रदेश में अग्रिम आदेश तक धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे.

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राज्य सरकार की ओर से जारी नई गाईडलाइन के अनुसार प्रदेश में कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की छूट नहीं होगी. बफर जोन में छूट देने के लिए जिला प्रशासन नियम तय करेगा. प्रदेशभर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा. स्कूल, कॉलेज, 30 जून तक बंद रहेंगे. प्रदेश में मेट्रो सेवा, मॉल, स्वीमिंग पूल, जिम और सिनेमा पूर्णतया बंद रहेंगे. प्रदेश में 30 जून तक कोई भी सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होेंगे. होटल्स और रेस्टोरेन्टस में होम डिलीवरी और टेक अवे सुविधा चालू रहेगी.

प्रदेशभर में सार्वजनिक स्थल पर शराब, पान, गुटका और धूम्रपान करना पहले की तरह वर्जित होगा. सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर जुर्माना लगेगा जुर्माना. प्रदेश में बुजुर्ग, गर्भवती महिला, बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है. बाजारों में छोटी दुकानों के अंदर 2, बड़ी दुकानों में 5 ग्राहक एक साथ जा सकेंगे. मास्क पहनने वाले खरीददारों की दुकानदार माल बेच सकेंगे. सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर पहले की तरह जुर्माना लगेगा.

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प्रदेशभर में विवाह समारोह की सुचना पहले जिला प्रशासन को देनी होगी. विवाह समारोह में 50 से ज्यादा मेहमानों पर पाबंदी होगी. इसके साथ ही अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे. प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ खुलेंगे. घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा. दुकान, स्टॉल, ठेला और कियोस्क के माध्यम से चलने वाले जूस, चाय, चाट सहित खाद्य पदार्थों की बिक्री सर्शत हो सकेगी. सभी पार्को को सर्शत खोला जा सकेगा. एक से दूसरे राज्यों में व्यक्ति आ जा सकेंगे इसके लिए किसी भी पास की आवश्यकता नहीं होगी.

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