प्रदेश में नए साल 2021 का आगाज रहेगा फीका, सरकार ने जश्न, समारोह व आतिशबाजी पर लगाई रोक

प्रदेश के सभी शहर जिनकी आबादी एक लाख से अधिक है, उनमें नववर्ष की पूर्वसंध्या को रात्रि 8:00 से 1 जनवरी प्रातः 6:00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा, इन क्षेत्रों में बाजार रात्रि 7:00 बजे ही बंद कर दिए जाएंगे

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Politalks.News/Rajasthan. प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर सभी तरह के समारोह और भीड़ के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है. सरकार के आदेश के अनुसार प्रदेश के सभी शहर जिनकी आबादी एक लाख से अधिक है, उनमें नववर्ष की पूर्वसंध्या को रात्रि 8:00 से 1 जनवरी प्रातः 6:00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा. इन क्षेत्रों में बाजार रात्रि 7:00 बजे ही बंद कर दिए जाएंगे. कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने यह अहम निर्णय लिया है. राज्य के गृह विभाग ने इसके आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं. इसके साथ ही गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार नववर्ष की पूर्वसंध्या पर किसी भी तरह की आतिशबाजी पर भी प्रतिबंध रहेगा. हालांकि इस दौरान घर पर रहकर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन मना सकते हैं.

ऐसे में प्रदेश के गृह विभाग के आदेश से साफ हो गया है कि इस बार न्यू ईयर का जश्न फीका होने वाला है. हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने मैसेज में दीपावली की तरह नये साल पर भी आतिशबाजी से बचने, न्यू ईयर पर भीड़भाड़ से बचने व घरों पर रहकर परिवार संग नये साल की खुशियां मनाने का आग्रह किया था. बुधवार को गृहविभाग ने सीएम गहलोत निर्देशानुसार आदेश भी जारी कर दिए.

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गृह विभाग के आदेश में सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों का हवाला दिया गया है, जिसमें कोरोना से बचने के लिए जारी गाइडलाइनों की सख्ती से पालना करने के लिए कहा है. कोरोना महामारी के समय में स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखने का हवाला दिया गया है. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने कोविड-19 के तहत जो गाइडलाइन जारी की है उसके अनुसार ही नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूला जाएगा. गृह विभाग के आदेश में कहा गया है कि नव वर्ष की पूर्व संध्या पर बेवजह एकत्रित ना रहे किसी भी तरह का समारोह आयोजित ना करें और समारोह से बचें. आदेश में इस बात का हवाला दिया गया है कि राज्य सरकार कोरोना महामारी को रोकने के लिए पूरी तरह संकल्प है और लोगों को भी सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए.

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