सीएम गहलोत ने राज्य कर्मचारियों को और परिवहन विभाग के मोटर वाहन स्वामियों को दी ये बड़ी राहत

राज्य कर्मचारियों के मकान किराये भत्ते में 2 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी को दी मंजूरी, लॉकडाउन व अन्य प्रतिबंधों की अवधि के दौरान सार्वजनिक यात्री वाहनों के संचालन अवरूद्ध रहने के क्रम में कॉन्ट्रेक्ट कैरिज एवं स्टेट कैरिज श्रेणी के वाहनों को मई एवं जून (दो) माह के लिए मोटरयान कर (मोटर व्हीकल टैक्स) में छूट देने का लिया निर्णय

सीएम गहलोत ने दी बड़ी राहत (File Photo)
सीएम गहलोत ने दी बड़ी राहत (File Photo)

Politalks.News/Rajasthan. प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने बुधवार को दो बड़े फैसले लेते हुए राज्य कर्मचारियों और परिवहन विभाग को बड़ी राहत प्रदान की है. प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान राज्यव्यापी जन अनुशासन पखवाडे तथा अन्य प्रतिबंधों की अवधि के दौरान सार्वजनिक यात्री वाहनों के संचालन अवरूद्ध रहने के क्रम में कॉन्ट्रेक्ट कैरिज एवं स्टेट कैरिज श्रेणी के वाहनों को मई एवं जून (दो) माह के लिए मोटरयान कर (मोटर व्हीकल टैक्स) में छूट देने का निर्णय लेते हुए इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है. वहीं दूसरा बड़ा फैसला लेते हुए राज्य कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दर के 25 प्रतिशत से अधिक होने पर राज्य कर्मचारियों के मकान किराये भत्ते में 2 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है.

आपको बता दें कि प्रदेश में राज्य कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत किया गया है. महंगाई भत्ते की दर के 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक होने पर 7वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन के संबंध में वित्त विभाग के 30 अक्टूबर, 2017 के आदेश के अनुरूप मकान किराये भत्ते में वृद्धि के प्रस्ताव को यह मंजूरी दी गई है.

यह भी पढ़ें: RAS रिजल्ट पर डोटासरा बोले- ‘मेरे हाथ में होता तो सबको बना देता’, BJP बोली-टेलेंट की हो जांच

जिसके अनुसार राज्य कर्मचारियों को उनके मूल वेतन पर देय ‘वाई’ श्रेणी के शहरों में मकान किराये भत्ते को 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने तथा ‘जेड’ श्रेणी के शहरों में यह भत्ता 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत करने की स्वीकृति दी है. मकान किराये भत्ते में यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2021 से लागू होगी. राज्य सरकार इस पर 400 करोड़ रूपए से अधिक का वित्तीय भार वहन करेगी.

Patanjali ads

वहीं प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़े तथा अन्य सार्वजनिक प्रतिबंधों आदि के कारण 14 अप्रेल से लेकर 8 जून, 2021 तक यात्री परिवहन बसों के संचालन पर पूर्ण एवं आंशिक रूप से प्रतिबंध रहा. ऐसे में परिवहन विभाग के प्रस्ताव के अनुसार इस दौरान राज्य में सार्वजनिक यात्री वाहन के रूप में संचालित कॉन्ट्रेक्ट कैरिज एवं स्टेट कैरिज श्रेणी के कुल 32,671 वाहनों को मई एवं जून 2021 के लिए देय मोटरयान कर में पूर्ण छूट दी जायेगी. इस निर्णय से राज्य सरकार पर 72.04 करोड़ रूपए का राजस्व भार पड़ेगा.

यह भी पढ़े: सियासी कलह पर फिर बोले पायलट- सड़कों पर खून पसीना बहाने वाले कार्यकर्ताओं को मिले सम्मान

इसके साथ ही रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के प्रतिबंधों के दौरान परिवहन विभाग के कार्यालय बंद रहने के चलते परमिट प्राप्त नहीं होने के कारण स्पेयर रहे वाहनों तथा किसी भी परमिट से कवर नहीं होने वाले स्पेयर वाहनों पर भी संचालन के प्रतिबंध के कारण उक्त वाहनों को भी मई-जून 2021 तक दो माह की अवधि के लिए वाहन कर में छूट देने का निर्णय लिया है. इस निर्णय से लगभग 245 स्पेयर वाहनों के स्वामियों को लाभ मिलेगा और राजकोष पर 29.58 लाख रूपये का भार आएगा.

Leave a Reply