मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कल कॉकरोच जनता पार्टी निकालेगी तिरंगा मार्च, दिल्ली के कनॉट प्लेस में 16 अक्टूबर को प्रस्तावित सीजेपी के तिरंगा मार्च को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने संगठन को रोकने का अलग से आदेश देने से किया इनकार, दिल्ली पुलिस ने अदालत से सीजेपी और अभिजीत दिपके के खिलाफ कदम उठाने की कही बात, मामले की अगली सुनवाई होगी 3 नवंबर को, स्ट्रीट वेंडर अनिल कुमार गुप्ता ने याचिका दायर कर कनॉट प्लेस में प्रस्तावित प्रदर्शन पर की थी रोक लगाने की मांग, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सचिन पुरी ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि सीजेपी ने प्रदर्शन का किया है आह्वान, लेकिन इसके लिए नहीं ली गई है अनुमति, पुलिस ने अभिजीत दिपके के खिलाफ नहीं उठाया है कोई कदम, इस पर अदालत ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब, पुलिस की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि सीजेपी और अभिजीत दिपके के खिलाफ उठाया जाएगा कदम, इस तरह की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए पहले ही उठाए जा चुके हैं कदम, पुलिस के जवाब के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 3 नवंबर तक के लिए कर दी स्थगित, इस दौरान सचिन पुरी ने पीठ से विशेष रूप से सीजेपी को प्रदर्शन करने से रोकने का आदेश देने का किया अनुरोध, याचिकाकर्ता अनिल कुमार गुप्ता ने कहा कि प्रदर्शन नहीं रोका गया तो व्यापारियों को हो सकता है भारी नुकसान, याचिका में कनॉट प्लेस को दिल्ली का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र बताते हुए कहा गया कि त्योहारी सीजन में प्रदर्शन से कारोबार बुरी तरह होगा प्रभावित
कल कनॉट प्लेस में CJP का तिरंगा मार्च, हाई कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार!

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