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TMC सिंबल विवाद पर SC का बड़ा फैसला, चुनाव आयोग को 4 महीने में निपटाना होगा मामला

28 सितंबर 2026
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TMC सिंबल विवाद पर SC का बड़ा फैसला, चुनाव आयोग को 4 महीने में निपटाना होगा मामला

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सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिह्न विवाद में सुनाया बड़ा फैसला, पार्टी के दो गुटों के बीच चल रहे झगड़े को लेकर चुनाव आयोग को चार महीने के अंदर फैसला लेने का दिया निर्देश, यह आदेश पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उस याचिका पर आया, जिसमें उन्होंने आयोग के फैसले को दी थी चुनौती, चुनाव आयोग ने आगामी उपचुनावों के लिए पार्टी का चुनाव चिह्न कर दिया था फ्रीज, इस मामले में कोर्ट ने साफ कहा कि उसने विवाद के गुण-दोष पर नहीं दी है कोई राय,  सिर्फ प्रक्रिया तेज करने की कही गई बात, कोर्ट ने कहा- ममता बनर्जी वाले पक्ष ने अपना जवाब पहले ही कर दिया है जमा,  वहीं विरोधी गुट का जवाब आना है अभी बाकी, कोर्ट ने विरोधी गुट को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का दिया समय,  उसके बाद चुनाव आयोग को तीन महीने के अंदर पूरा विवाद निपटाने का दिया आदेश, सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने एक चार्ट किया पेश, इसमें दिखाया गया कि पहले भी ऐसे कई पार्टी चिह्न विवादों को कितना समय लगा, आयोग ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब ऐसे मामले आए हों सामने, पिछले मामलों में जो समय लगा वैसा ही लग सकता है यहां भी, बता दें यह विवाद है तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों के बीच, एक गुट है ममता बनर्जी के नेतृत्व में और दूसरा गुट है ऋतुब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाला टीएमसी का बागी गुट, चुनाव चिह्न फ्रीज होने से उपचुनावों में पार्टी के उम्मीदवारों को हो सकती थी मुश्किल,  इसलिए ममता बनर्जी ने कोर्ट से गुहार लगाई कि फैसला हो जल्दी 

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