राजस्थान हाईकोर्ट ने बयाना से निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को किया खारिज, कोर्ट ने ऋतु बनावत पर कोर्ट समन से बचने की कोशिश करने पर एक लाख रुपए का लगाया हर्जाना, जस्टिस सुदेश बंसल ने बयाना से उम्मीदवार रहे पुरुषोत्तम लाल की याचिका पर सुनाया यह फैसला, अदालत ने समन से बचने की कोशिश पर जाहिर की नाराजगी, कोर्ट् ने कहा- ऋतु बनावत ने जानबूझकर और सोच समझकर अपनाए कई तरह के हथकंडे, ताकि वह बच सके कोर्ट में उपस्थिति से, जिसके चलते कोर्ट को समन तामील के लिए अपनाना पड़ा अलग तरीका और विधानसभा सचिव के जरिए तामील कराने पड़े समन, याचिका में कहा गया- याचिकाकर्ता और ऋतुु बनावत ने विधानसभा चुनाव-2023 में भरा था नामांकन, चुनाव में याचिकाकर्ता को मिले 689 वोट और बनावत को एक लाख से ज्यादा वोट मिलने के कारण घोषित किया गया विजयी, नामांकन के दौरान बनावत ने नहीं दी अपनी संपत्तियों और दायित्वों की पूरी और सही जानकारी, जो आता है भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में, इसलिए बनावत का नामांकन कर किया जाए रद्द, विधायक बनावत की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन माथुर ने याचिका के तर्कों का विरोध करते हुए कहा- उनकी ओर से मूल सूचनाएं दे दी गई थी सही तरीके से, इसके अलावा चुनाव खर्च के लिए खोले गए बैंक खाते की जानकारी देना नहीं था बाध्यकारी, ऐसे में याचिका को किया जाए खारिज, इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए विधायक बनावत पर समन से बचने के लिए हथकंडे अपनाने पर एक लाख रुपए का लगाया हर्जाना
राजस्थान की इस विधायक पर हाईकोर्ट ने लगाया एक लाख रूपए का हर्जाना, पढें पूरी खबर

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