वित्तमंत्री: आयकर स्लैब इस प्रकार: 5 लाख तक की कमाई वालों को नहीं देना होगा कोई टैक्स, 5 लाख से 7.5 लाख वालों के लिए 10 फीसदी, 10 लाख तक के लिए 15 फीसदी, 12.5 लाख तक के लिए 20 फीसदी, 15 लाख तक के लिए 25 फीसदी और 15 लाख से उपर वालों को देना होगा 30 फीसदी टैक्स