राजस्थान के कोटा उत्तर से दो बार के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल पर मुकदमा हुआ दर्ज, पंचायतीराज चुनाव में गुंजल पर आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर रानपुर थाना पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज, पुलिस ने गुंजल के आवास पहुंचकर थमाया नोटिस, इस मामले को लेकर थानाधिकारी महेश कारवाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा- पंचायतीराज चुनाव के दौरान 21 अक्टूबर को बिना अनुमति सभा के आयोजन का मुकदमा किया गया है दर्ज, यह अमरकुआं के देवनारायण मंदिर का है मामला, इस प्रकरण में प्रहलाद गुंजल को बीएनएस की धारा 35 के तहत दिया गया है नोटिस, अनुसंधान के लिए 7 दिन का दिया गया है समय, वहीं इस मामले को लेकर पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कहा- धारा 35 का नोटिस पुलिस की प्रक्रिया के तहत दिया गया है मुझे, 10 नवंबर को बुलाया गया है थाने पर, मैंने कहा दिया है कि आगे की तारीख पर ही आऊंगा, मैं नहीं डरता हूं गिरफ्तारी से भी, पुलिस कर ले गिरफ्तार, राजनीतिक दुर्भावना से काम करने वाले सभी लोगों का होगा हिसाब, शहर में बनाया हुआ है भय का माहौल, मैं बोलता हूं तो मुकदमा कर लिया दर्ज, मुकदमे से नहीं किया जा सकता मुंह बंद, पुलिस को यह गलतफहमी कहां से हो गई कि नोटिस और इन्वेस्टिगेशन से गुंजल की आवाज को कर देंगे बंद, आज जिनका राज है उनकी हाजिरी बजा रही है पुलिस, कल राज हमारा होगा तो दरवाजे के बाहर खड़ी रहेगी, पुलिस के आधार पर जो राजनीति में हो रही है गलत प्रैक्टिस, हमारा राज आने पर और ज्यादा बढेगी आगे, मुकदमा ही गलत किया गया है दर्ज, जिस वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है, वह हो सकता है 2 साल पुराना भी, मैं साफ कहता हूं कि जो लोग कर रहे हैं गलत, उनका सबका होगा हिसाब–किताब
कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल पर मुकदमा दर्ज, बोले- मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता, गलत करने वालों का होगा हिसाब!

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