अब एक दिन की शादी 3 घंटे में होगी निपटानी, कोरोना संकट पर गहलोत सरकार सख्त, नई गाइडलाइन जारी

सीएम गहलोत ने दिए प्रदेश में नो मास्क नो मूवमेंट अभियान को सख्ती से लागू करने के निर्देश, सोमवार से प्रदेश में क्या-क्या बदलने वाला है, जानिए वो सब जो जरूरी है अब

कोरोना संकट पर गहलोत सरकार सख्त
कोरोना संकट पर गहलोत सरकार सख्त

Politalks.News/Rajasthan. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सतर्क है. सीएम गहलोत ने जन अनुशासन पखवाड़ा को लेकर नई गाइड लाइन जारी की है. जन अनुशासन पखवाड़े के तहत प्रदेश में सख्ती को बढ़ा दिया गया है. सीएम गहलोत ने प्रदेश में नो मास्क नो मूवमेंट अभियान को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं. प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा, मतलब शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, इस दौरान केवल अति आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी तरह की गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी. शुक्रवार को जारी की गई ये नई गाइड लाइन सोमवार सुबह 5 बजे से लागू होगी.

आइए बिंदुवार समझते हैं, जन अनुशासन पखवाड़ा की नई गाइडलाइन में क्या-क्या सख्त निर्देश दिए गए हैं: –

  • प्रदेश में जारी रहेगा वीकेंड कर्फ्यू, शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा वीकेंड कर्फ्यू.
  • वीकेंड कर्फ्यू में अत्यावश्यक सेवाएं, अस्पताल आने-जाने, बैंकिंग सेवाएं, टीकाकरण, औद्योगिक गतिविधियां निर्माण संबंधी गतिविधियां, एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड से आने जाने की अनुमति रहेगी, इसके अलावा अन्य आवागमन बंद रहेगा
  • जन अनुशासन पखवाड़ा में विवाह समारोह को लेकर भी बढ़ाई सख्ती, अब विवाह समारोह में राजकीय कर्मचारी को विवाह स्थल पर भेजा जाएगा. विवाह समारोह में सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाइजेशन एवं विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की होगी निगरानी
  • कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन पाये जाने पर होगी सख्त कार्रवाई
  • विवाह समारोह में अब केवल एक ही कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है, जिसमें केवल 50 व्यक्तियों के साथ अधिकतम 3 घण्टे तक के कार्यक्रम की अनुमति
  • सभी प्रकार की खाद्य पदार्थ, किराने, आटा चक्की, रिटेल, थोक की दुकानें सोमवार से शुक्रवार, सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही खुलेंगी
  • पशुचारा से संबंधित रिटेल और थोक की दुकानें, सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक ही खुलेंगी
  • कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें और परिसर, सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही खुलेंगी
  • डेयरी और दूध की दुकानें, सुबह 6 बजे से 11 बजे, प्रतिदिन फिर शाम को 5 बजे से 7 बजे तक खुल सकेंगी
  • मंडियां, फल एवं सब्जियों, फूल माला की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक खुलेंगी
  • सब्जियां, फलों के ठेले, रिक्शे प्रतिदिन सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक खुले रहेंगे
  • शनिवार और रविवार को डेयरी, फल व सब्जी छोड़कर सब बंद रहेगा
  • निजी वाहनों के लिए पेट्रोल / डीजल पम्प एवं एलपीजी सेवा प्रातः 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक ही खुलेंगे
  • राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों से यात्रा पर रोक, केवल मेडिकल इमरजेंसी में दी गई छूट
  • निजी यात्री वाहन (बसों को छोड़कर) केवल इमरजेंसी या अत्यावश्यक सेवाओं के लिए ड्राइवर के साथ 50 प्रतिशत बैठक क्षमता तक ही अनुमति
  • निजी बसें अपनी बैठक क्षमता का 50 प्रतिशत तक ही अनुमत होंगी, जिसमें कोई भी यात्री खड़े होकर यात्रा नहीं करेगा
  • अब वन / वन्य जीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DoIT&C) के कार्यालय भी खुलेंगे, सरकारी कार्यालय सांय 4:00 बजे तक ही खुलेंगे
  • कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था में 2 गज की दूरी को ध्यान में रखा जाएगा, शेष कार्मिकों को कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्कता नहीं होगी, परन्तु मुख्यालय पर उपलब्ध रहेंगे एवं वर्क टू होम करेंगे
  • कार्यस्थल पर किसी भी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा.
  • कोविड प्रबंधन से सीधे जुड़े कार्यालयों के अलावा सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, यदि किसी कार्यालयाध्यक्ष को कार्यालय खुलवाने की आवश्यकता हो तो राज्य स्तर पर गृह विभाग एवं जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अनुमति के पश्चात् ऐसा कर सकेंगे
  • एनसीसी और एनएसएस को स्वयं सेवकों को कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए प्रेरित करने का काम करवाया जाएगा
  • ई मित्र / आधार केन्द्र केन्द्र खुले रहेंगे
  • प्रोसेस्ड फूड / मिठाई, मिष्ठान / बेकरी / रेस्टोरेन्ट्स इत्यादि दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी की सुविधा ही जारी रहेगी
  • निर्माण सामग्री से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी
  • दिनांक 18.04.2021 द्वारा जारी आदेश अनुसार माल के आवागमन के लिए दी गयी छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री सप्लाई की जा सकेगी
  • पशु चिकित्सालय एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाऐं एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन आदि को अनुमति सरकार द्वारा अनुमत राजस्व अर्जन गतिविधियां यथा खनन, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा आबकारी दुकानों आदि के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा अलग से दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे
  • सार्वजनिक परिवहन / माल ढुलाई वाहन / अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल / डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा

इस सबके बीच प्रदेश में कोरोना का ग्राफ गिरने का नाम नहीं ले रहा है. शुक्रवार को प्रदेश में 15 हजार से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं औऱ कोरोना से 64 लोगों ने जान गंवाई है. सबसे ज्यादा कोरोना के केस जयपुर में आए हैं. वहीं प्रदेश में एक्टिव केस अब 1लाख 17 हजार से ज्यादा हो गए हैं.

Leave a Reply