मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए दी सहमति, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मामले को अगले सप्ताह तीन जजों की पीठ के समक्ष किया जाएगा सूचीबद्ध, याचिका में ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए देशभर में चल रही मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR) को भी दी गई है चुनौती, याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले को जल्द सुनवाई के लिए रखने का किया अनुरोध, वही याचिका में दावा किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव संबंधी शक्तियां मुख्य चुनाव आयुक्त के व्यक्तिगत पद में नहीं, बल्कि पूरी बहुसदस्यीय चुनाव आयोग में निहित हैं और आयोग के फैसले निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत सर्वसम्मति या बहुमत से होने चाहिए, याचिका में चुनाव आयोग के भीतर SIR को लेकर कथित मतभेदों और चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी की ओर से दर्ज कराई गई आपत्तियों का भी किया गया उल्लेख, याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से आयोग के संबंधित रिकॉर्ड मंगाने, SIR और उसके तहत मतदाता सूचियों में किए गए बदलावों की वैधता की जांच करने, तथा यदि सामूहिक अधिकारों का इस्तेमाल निर्धारित प्रक्रिया के बिना हुआ हो तो उस पर उचित आदेश देने की मांग की है, वहीं, चुनाव आयोग ने पहले कहा है कि दोनों चुनाव आयुक्तों की ओर से भेजे गए पत्र एक प्रतिनियुक्त अधिकारी से संबंधित थे और नीति या IT से जुड़े मामलों से उनका नहीं था संबंध
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका पर SC ने दी सुनवाई की मंजूरी, तीन जजों की बेंच करेगी सुनवाई

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