



पुलिसकर्मी की पिटाई मामले में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री यशोमती ठाकुर को जेल, अमरावती कोर्ट ने सुनाई है तीन महीने की कैद की सजा, 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया, 8 साल पुराना है मामला, 2012 में यशोमती ठाकुर ने अमरावती जिले के अंबा देवी मंदिर के पास उल्हास रौराले नाम के एक ऑनड्यूटी पुलिसकर्मी को मारा था थप्पड़, इस दौरान उनके ड्राइवर और दो समर्थकों ने भी की पुलिसकर्मी की पिटाई, कोर्ट ने तीनों को भी ठहराया दोषी, महिला एवं बाल विकास मंत्री के साथ तेवसा विधानसभा सीट से तीसरी बार विधायक हैं यशोमती ठाकुर, हाईकोर्ट जाएंगी यशोमती ठाकुर









