उत्तरप्रदेश: शादी में बैंड-बाजा के लिए कोई भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं: सीएम योगी, केवल सूचना देकर कोविड प्रोटोकाल और गाइडलाइन के सभी निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा, निर्धारित लोगों की संख्या में बैंड बाजा या अन्य कर्मचारी नहीं हैं शामिल, विवाह समारोह में बंद कमरे या हॉल में अधिकतम 100 लोग जबकि खुले स्थान पर निर्धारित क्षमता से 40 फीसद लोग हो सकेंगे शामिल, गाइडलाइन के नाम पर बर्दाश्त नहीं होगा उत्पीड़न, पुलिस दुर्व्यवहार की शिकायत आती है तो दोषियों पर होगी सख़्त कार्रवाई, अधिकारियों की भी तय होगी जवाबदेही

Yogi Adityanath