पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पास हुआ एक महत्वपूर्ण बिल, इस बिल के तहत राज्य सरकार जरूरत पड़ने पर विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों का कर सकेगी तबादला, इस बिल को लेकर सरकार का कहना है कि इससे नए विश्वविद्यालयों को अनुभवी शिक्षकों का मिलेगा लाभ, पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज 'वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेज (एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026' को उच्च शिक्षा मंत्री जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने किया पेश, राज्य कैबिनेट ने इस बिल को 8 सितंबर को दे दी थी मंजूरी, लेकिन इस विधेयक को लेकर शिक्षक संगठनों ने जताई है चिंता, इस बिल को लेकर शिक्षक संगठनों का मानना है कि इससे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पड़ सकती है खतरे में, बता दें इस संशोधन के जरिए मौजूदा 2017 के कानून की धारा 14A में जोडा जाएगा एक नया प्रावधान, इसके तहत जरूरत पड़ने पर शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में ट्रांसफर करने की होगी अनुमति
पश्चिम बंगाल विधानसभा में विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए पास हुआ ये बिल, पढें खबर

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