राजस्थान: राज्य सरकार ने जारी की अनलॉक 1.0 की गाईडलाइन, रात 9 से सुबह 5 बजे तक प्रदेशभर में रहेगा कर्फ्यू, स्कूल व कॉलेज सहित अन्य शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों नहीं होगी इजाजत, बफर जोन में जिला प्रशासन तय करेगा छूट, मेट्रो, सिनेमा, स्वीमिंग पूल और जिम रहेंगे बंद, कंटेंटमेंट जोन को छोडकर प्रदेश में शुरू होगी परिवहन सेवा, कंटेंटमेंट जोन में किसी भी प्रकार की छूट नहीं होगी, छोटी दुकानों में दो और बड़ी दुकानों में पांच व्यक्ति एक साथ कर सकेंगे खरीददारी