पान मसाला खाने वाले बिहार के लोगों के लिए बुरी खबर है. बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने शराब के बाद अब गुटखा और पान मसाला उत्पादों को राज्य में पूरी तरह से बैन कर दिया है. फिलहाल इसे एक साल के लिए बैन किया गया है. लोगों के स्वास्थ्य-सेहत को सुधारने को लेकर बिहार सरकार ने तत्काल प्रभाव से यानी 30 अगस्त 2019 से ही बैन कर दिया है. वहीं एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने खैनी (तंबाकू) पर कोई बैन नहीं लगाया है.

बिहार सरकार ने बाजार में चल रहे कई ब्रांड्स के पान मसालों के 20 सैम्पल्स की जांच कराई थी. रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि मसाले में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए गए हैं जिससे एक्यूट हाइपर और कार्डिएक अरेस्ट जैसे कई तरह के बीमारी होने की संभावना रहती है. मैग्निशियम कार्बोनेट का इस्तेमाल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 का उल्लंघन है, इसलिए राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इनमें से 12 पान मसालों पर बैन लगा दिया है. कुछ अन्य उत्पादों का नमूना जांच के लिए भेजा हुआ है, जिसकी रिपोर्ट आने पर उन पर भी करवाई की जाएगी.

नीतीश सरकार ने रजनीगंधा, राजनिवास, सुप्रीम पान पराग, पान पराग, बहार पान मसाला, बाहुबली पान मसाला, राजनिवास फ्लेवर, राजश्री, रौनक पान मसाला, सिग्नेचर फाइनेस्ट, पान पराग, कमला पसंद, मधु पान मसाला, बाहुबली पान मसाला को राज्य में एक साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है.

एक मीडिया (NDTV) रिपोर्ट के मुताबिक़ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ किया है कि राज्य सरकार खैनी (तंबाकू) पर कोई बैन नहीं लगाने जा रही है. इस मामले को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं. बिहार सरकार ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य सरकार अपने लोगों का पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और जन स्वास्थ्य के सुधार करने हेतु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों के उपभोग को प्रतिबंधित कर सकती है.

बतादें कि, मैग्निशियम कार्बोनेट से हृदय संबंधित बीमारियों सहित विभिन्न प्रकार की परेशानियां होती हैं. पान मसाला के लिए फूड सेफ्टी एक्ट 2006 में दिए गए मानक के मुताबिक मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाया जाना प्रतिबंधित है. अतः जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंध फिलहाल एक वर्ष के लिए लगाया गया है. बिहार सरकार ने इन पान मसालों की बिक्री, स्टोरेज, प्रदर्शन पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया है.

गौरतलब है कि पिछले महीने 05 जुलाई 2019 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आहूत उच्चस्तरीय बैठक में दिए गए निर्देश के सम्बन्ध में खाद्य संरक्षा आयुक्त ने राज्य के विभिन्न ब्रांड्स के पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह प्रतिबंध विभिन्न जिलों से प्राप्त पान मसाला के नमूनों के जांच में मैग्निशियम कार्बोनेट की मात्रा पाए जाने के कारण लगाया गया है.

खाद्य संरक्षा आयुक्त बिहार संजय कुमार ने कहा है कि कुल 12 पान मसाला कंपनियों पर पूरे राज्य में दिनांक 30.08.2019 से एक वर्ष की अवधि तक पैकेट या खुले रूप में विनिर्माण, भंडारण, परिवहन, प्रदर्शन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. आयुक्त ने आमजन से अनुरोध किया है कि वो उक्त प्रतिबंध को लागू कराने में आवश्यक सहयोग प्रदान करें.

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