पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज एक बडा बिल हुआ पास, प्रदेश में असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने वाला एक बड़ा बिल हुआ पास, आज बंगाल विधानसभा में 'द वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज बिल 2026 को मिल गई मंजूरी, बिल के पक्ष में पडे 176 वोट जबकि इसके विरोध में पडे 41 वोट, इस दौरान विधानसभा में 20 विधायक रहे अनुपस्थित, बिल में एंटी-सोशल एक्टिविटीज पर रोक लगाने के लिए किए गए हैं कई कड़े प्रावधान, बिल को लेकर मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सदन में बताया- मौजूदा कानूनों में हिंसा में सीधे या किसी अन्य तरीके से शामिल लोगों से प्रॉपर्टी को हुए नुकसान का खर्च वसूलने का नहीं है पर्याप्त प्रावधान, नए बिल के जरिए ऐसे मामलों में कार्रवाई को किया जाएगा मजबूत, सरकार का उद्देश्य उन लोगों पर शिकंजा कसना है जो समाज में हिंसा, डर और अशांति फैलाने का करते हैं काम, यह बिल बनाया गया है सिर्फ गुंडों और एंटी-सोशल तत्वों को टारगेट करके, इसका किसी भी तरह से नहीं किया जाएगा गलत इस्तेमाल, इस कानून का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा राजनीतिक मकसद के लिए, बिल का उद्देश्य है लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और हिंसक गतिविधियों पर नियंत्रण करना, बिल पास होने के बाद बिल के प्रावधानों को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा हो गई है तेज, सरकार इसे कानून व्यवस्था मजबूत करने वाला बता रही है कदम, जबकि इसके प्रावधानों को लेकर आगे बहस होने की है संभावना, अब इस बिल के लागू होने के बाद राज्य में एंटी-सोशल एक्टिविटीज, दंगे और हिंसा से जुड़े मामलों में कार्रवाई का नया ढांचा होगा तैयार
बंगाल में अब हिंसा और दंगों पर होगी 'कड़ी कार्रवाई', सुवेंदु सरकार ने पास कराया नया सेफ्टी बिल

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