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भजनलाल कैबिनेट के बड़े फैसले, UCC बिल के प्रारूप को मंजूरी, देखें सरकार के बड़े फैसले

13 अगस्त 2026
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भजनलाल कैबिनेट के बड़े फैसले, UCC बिल के प्रारूप को मंजूरी, देखें सरकार के बड़े फैसले

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प्रदेश की राजनीति से जुडी बड़ी खबर, भजनलाल कैबिनेट की बैठक हुई खत्म, सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक, अनुकंपा नियुक्ति को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, मृत सरकारी कर्मचारी की पुत्रवधु भी नौकरी के लिए होगी पात्र, प्रोविजनल पीरियड में नौकरी छोड़ने पर मिली बड़ी राहत, अब पद छोड़ने वाले कर्मचारी से नहीं वसूली जाएगी वेतन भत्तों की वसूली, प्रशिक्षक व्यय की वसूली होगी, वेतन भत्तों की वसूली नहीं होगी, वही कैबिनेट की बैठक के बाद डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा, मंत्री जोगाराम पटेल, मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और मंत्री केके विश्नोई ने की प्रेस ब्रीफिंग, डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा-पेड़ों की अवैध कटाई के लिए विधेयक लाने, UCC बिल के प्रारूप का किया अनुमोदन, प्रमोशन में अनुभव में दो साल की छूट का सशर्त अनुमोदन किया, मृत सरकारी कर्मियों की पुत्र वधुओं को भी मिल सकेगी सरकारी नौकरी, बजट घोषणा की अनुपालना में किया निर्णय, सेवा नियम 1951 में संशोधन, एकल महिला को चाइल्ड केयर लीव 3 के बजाय 6 चरणों में मिलेगी, TAD के आवासीय स्कूलों के वार्डन का पद समान पात्रता परीक्षा से भरा जाएगा, 'निगेटिव मार्किंग, 40% न्यूनतम पासिंग रखी इन पदों के लिए, पहले यह पद शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति से भरे जाते थे, वन अधिनियम सेवा नियम में संशोधन, पदोन्नति के मौके बढ़े, सहायक वनपाल, वनपाल पदों पर प्रमोशन हो सकेगा, दिव्यांगजन अधिकार संशोधन का अनुमोदन, दिव्यांग कर्मियों को पदोन्नति का काल्पनिक लाभ 2016 से मिल सकेगा, केंद्र की तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अनुसार किया, वही मंत्री मंत्री जोगाराम पटेल ने जानकारी देते हुए कहा- खेजड़ी और अन्य वृक्षों के संरक्षण को लेकर बिल के प्रारूप का हुआ अनुमोदन, राजस्थान ट्री प्रोटेक्शन बिल के प्रारूप का हुआ अनुमोदन, यूसीसी बिल के प्रारूप का अनुमोदन, ट्री प्रोटेक्शन बिल का उद्देश्य खेजड़ी और 29 तरह के पेड़ अधिसूचित, इन पेड़ों का काटना किया प्रतिबंधित, 'विधिवत अनुमति का प्रावधान, अधिक पौधे लगाने और उसे बड़ा करने का प्रावधान, वृक्षों को परिभाषित किया गया, पेड़ों को काटने, गिराने पर भी रहेगी रोक, वन क्षेत्र बढ़ाने का उद्देश्य, एक्ट वन क्षेत्र में लागू नहीं होगा, जवाबदेही तय की गई, दोषी पाए जाने पर 1 लाख का जुर्माना, 1 वर्ष की सजा या दोनों ही सजा का प्रावधान, पेड़ काटना जरूरी है तो सक्षम अधिकारी के पास आवेदन करना होगा, 10% अधिक वृक्ष लगाने होंगे, या कॉस्ट जमा कराना होगा जिसकी राशि से पौधारोपण किया जाएगा, अनुमति नहीं मिलती है तो अपील का अधिकार

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