कल से शुरू होगा लॉकडाउन 3.0, सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश, जानिए क्या-क्या रहेगा खास

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के आधार पर शनिवार देर रात प्रदेश की गहलोत सरकार ने भी लॉकडाउन 3.0 के लिए दिशा निर्देश किए जारी, कोरोना संक्रमित केसों की संख्या के हिसाब से बनाए गए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के हिसाब से जारी की गई है गाइडलाइन

Maxresdefault 67 1024x576
Maxresdefault 67 1024x576

पॉलिटॉक्स न्यूज़/राजस्थान. बेकाबू कोरोना कहर के चलते देशभर में सोमवार से तीसरे चरण के लॉकडाउन3.0 की शुरूआत होने जा रही है. तीसरे चरण का लॉकडाउन 4 मई से लेकर 17 मई तक जारी रहेगा. लॉकडाउन 3.0 के अन्दर किस तरह की रियायतें दो गई है इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के आधार पर शनिवार देर रात प्रदेश की गहलोत सरकार ने भी लॉकडाउन 3.0 के लिए दिशा निर्देश जारी किए है. लॉकडाउन 3.0 के लिए गाइडलाइन कोरोना संक्रमित केसों की संख्या के हिसाब से बनाए गए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के हिसाब से जारी की गई है.

लॉकडाउन 3.0 में धारा 144 के अन्तर्गत पूरे राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर 5 व्यक्तियों के आवागमन या एकत्रित होने पर प्रतिबंध पहले की तरह अनवरत जारी रहेगा. शाम को सात बजे से लेकर सुबह सात बजे तक सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा. आपात स्थिति या जरूरी मांग होने पर नजदीकी पुलिस स्टेशन से पास लिया जा सकेगा. हालांकि ड्यूटी पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों, चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ पर पास की व्यवस्था लागू नहीं होगी. इनके लिए आधिकारिक पहचान पत्र ही पर्याप्त रहेगा. इसके साथ ही दुकानें कार्यस्थल, कारखाना इत्यादि जिला प्रशासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं कर लेने की स्थिति में शाम 6 बजे या इससे पहले बंद कर दिए जाएंगे। ताकि उनका स्टाफ और अन्य व्यक्ति शाम को 7 बजे तक अपने घर पर पहुंच सकें.

लॉकडाउन 3.0 में एयर एंबुलेंस, चिकित्सा सेवाओं, सुरक्षा से जुड़े अनुमति प्राप्त उड़ानों को छोड़कर सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राओं पर प्रतिबंध रहेगा. केंद्रीय दिशा निर्देशों के मुताबिक अनुमत प्राप्त रेल सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन बसों का आवागमन हो सकेगा. सभी सरकारी स्कूल, महाविद्यालय, शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे. आॅनलाइन अध्यापन की अनुमति रहेगी. सभी सिनेमा हॉल, मॉल शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स अन्य बंद रहेंगे. सभी धार्मिक स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे. कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्रों में निजि चिकित्सा क्लिनिक अनुमति प्राप्त कर खोली जा सकेगी.

Patanjali ads

लॉकडाउन में पूरे प्रदेश में 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे जरूरी आवश्यकता और स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त घर पर ही रहेंगे. सभी सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे पर मास्क पहनना आवश्यक होगा. कोई भी दुकानदार ऐसे व्यक्ति को जिसने मास्क नहीं पहना हो कोई सामान नहीं बेचेगा. शादी समारोह में 50 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं होगी. अंतिम संस्कार में 20 लोगों की अनुमति होगी. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दण्डनीय होगा. पान, गुटका, तम्बाकू के बेचने पर प्रतिबंध रहेगा. शराब की दुकानों पर शराब बेचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की सुनिश्चितता करनी होगी.

यह भी पढ़ें: तेज हुआ प्रवासियों के आवागमन का सिलसिला, गहलोत ने दिए निर्देश क्वारेंटाइन की पूरी पालना करें प्रवासी

बता दें, राजस्थान के 8 जिले रेड जोन, 18 जिले ऑरेंज जोन और 7 जिले ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं. गाइडलाइन के मुताबिक रेड जोन में जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, नागौर, बांसवाड़ा, झालावाड़ को शामिल किया गया है. ऑरेंज जोन में टोंक, जैसलमेर, दौसा, झुंझुनू, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, धौलपुर, सीकर, अलवर, बीकानेर, पाली, बाड़मेर, करौली और राजसमंद को शामिल किया गया है. ग्रीन जोन में बांरा, बूंदी, श्रीगंगानगर, जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़, और चूरू को शामिल किया गया है. प्रदेश में हॉट स्पॉट, कफ्र्यू ग्रस्त क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की छूट लागू नहीं होगी.

Leave a Reply