Karnataka
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कर्नाटक में चल रहा सियासत का नाटक अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है. जिन 10 विधायकों ने इस्तीफा दिया है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है कि स्पीकर उनका इस्तीफा मंजूर नहीं कर रहे हैं. शेष बचे 6 विधायकों की अर्जी लगाना बाकी है. आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए सभी बागी विधायकों को आज शाम 6 बजे तक कर्नाटक विधानसभा स्पीकर के.आर रमेश कुमार के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए हैं.

इससे पहले स्पीकर आर रमेश ने पेश किए गए सभी इस्तीफों को स्वीकार करने से साफ तौर पर मना कर दिया था. उनका तर्क था कि किसी भी विधायक ने उनके समक्ष पेश होकर इस्तीफों की पेशकश नहीं की है. सभी ने विधानसभा ​सचिव को इस्तीफे सौंपे हैं जो न्याय संगत नहीं है. ऐसे में उनके इस्तीफे स्वीकार नहीं होंगे. उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया का एक नियम है और वह उसके अनुसार ही काम करेंगे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब आज शाम तक सभी बागी विधायकों को स्पीकर के सामने पेश होना होगा और अपनी इस्तीफे सौंपने होंगे.

बता दें कि बुधवार शाम दो अन्य विधायकों के इस्तीफा देने के बाद कुल बागी विधायकों की संख्या 16 हो गई है. इसमें 13 कांग्रेस और तीन जेडीएस के हैं. इन विधायकों के इस्तीफे के बाद विधानसभा में कुमार स्वामी की गठबंधन सरकार के कुल विधायकों की संख्या 101 रह गई है जो अल्पमत में है. वहीं बीजेपी के कुल 105 विधायक हैं और विपक्ष दो निर्दलीय विधायकों के समर्थन में सरकार बनाने के निमंत्रण की मांग कर रहा है.

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