दिल्ली दंगा केस: उमर खालिद-शरजील को सुप्रीम झटका, जमानत से इनकार

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2020 के दिल्ली दंगा केस में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमर और शरजील एक साल तक इस मामले में जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते हैं। हालांकि शीर्ष अदालत ने 5 अन्य आरोपियों को 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी है. शरजील इमाम, उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद दिल्ली दंगों के आरोप में 5 साल से भी ज्यादा समय से तिहाड़ जेल में बंद थे. आरोपियों ने दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की अपील खारिज करते हुए कहा कि अभियोजन और सबूतों दोनों के लिहाज से दोनों आरोपियों की स्थिति स्थिति अन्य 5 आरोपियों से अलग है, ये दोनों मामले में मुख्य आरोपी है. वहीं, शीर्ष अदालत ने कहा कि 5 अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, मोहम्मद समीर खान, शादाब अहमद और शिफाउर रहमान को जमानत मिलने से उनके खिलाफ लगे आरोपों में कोई नरमी नहीं आती. इन आरोपियों को 12 शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाएगा. यदि शर्तों का उल्लंघन होता है, तो ट्रायल कोर्ट आरोपियों की जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा.