कॉकरोच जनता पार्टी ने आज शाम 5 बजे दिल्ली के कनॉट प्लेस में तिरंगा मार्च का किया है एलान, सीजेपी के तिरंगा मार्च से पहले दिल्ली पुलिस ने पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके को थमाया नोटिस, नोटिस में कहा गया है कि कनॉट प्लेस में धारा 163 लागू है और 'तिरंगा यात्रा' के लिए नहीं ली गई है कोई इजाजत, अगर वे फिर भी कनॉट प्लेस जाते हैं तो यह धारा 163 का होगा उल्लंघन और उनके खिलाफ की जाएगी कानूनी कार्रवाई, दिल्ली पुलिस ने दीपके को नोटिस देते हुए कहा- बिना इजाजत के सोशल मीडिया पर लोगों को बोला है 16 तारीख को शाम 5 बजे कनॉट प्लेस आने को, ये दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के है खिलाफ, कनॉट प्लेस गोल सर्कल में बना है एक बिजी मार्केट, जिसमें एंट्री-एग्जिट के रास्ते हैं कम, एक सर्कल में भीड़ जमा हुई तो बाकी सारे हो जाएंगे जाम, भगदड़ मच सकती है, इमरजेंसी में निकलना हो जाएगा मुश्किल, यहां शोरूम, होटल, रेस्टोरेंट, बैंक, ऑफिस, रेहड़ी वाले हैं बहुत, शाम और वीकेंड पर, वो भी त्योहार के सीजन में कोई भी हंगामा सीधे व्यापारियों के पेट पर लात मारेगा, 15 लाख से ज्यादा व्यापारी और उनके कर्मचारी इसी पर है निर्भर, कनॉट प्लेस के नीचे है राजीव चौक मेट्रो, जो ब्लू और येलो लाइन का है जंक्शन है और सबसे बिजी, संसद भवन, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और कई दूतावास हैं आसपास, यहां से भीड़ उधर की तरफ गई तो सिक्योरिटी के लिए बन सकती है खतरा और बिगड़ सकता है पब्लिक ऑर्डर, इन सब कारणों से कनॉट प्लेस में अभी BNSS की धारा 163 के तहत लगी हुई है निषेधाज्ञा, मतलब ज्यादा लोग नहीं हो सकते इकट्ठा, अगर इसका उल्लंघन किया तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और बाकी कानूनों के तहत होगा एक्शन
CJP के तिरंगा मार्च से पहले दिल्ली पुलिस का एक्शन, अभिजीत दीपके को थमाया नोटिस

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