हिंदू लड़कियों को बहन मानो, लव के चक्कर में न पड़कर जिंदगी बचाओ: सपा नेता ने दिया विवादित बयान

St Hasan Sp Leader

Politalks.News/UttarPradesh/LoveJihad. उत्तरप्रदेश के समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने लव जिहाद पर एक विवादित टिप्पणी करते हुए मुस्लिम युवकों को हिंदू लड़कियों को बहन मानने और लव के चक्कर में न पड़कर जिंदगी बचाने की सलाह दी है. उन्होंने लव जिहाद पॉलिटिकल स्टंट बताते हुए इस मामले में होने वाली सजा को टॉर्चर बताया. यूपी की योगी सरकार ने हाल में लव जिहाद अध्यादेश पारित किया है जिसके तहत जबरन धर्म परिवर्तन को अपराध मानते हुए जुर्माने के साथ 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है.

सपा सांसद एसटी हसन ने मुस्लिम युवकों को सलाह देते हुए कहा कि अगर टॉर्चर से बचना है तो हिंदू लड़कियों को बहन मानो. मुस्लिम युवकों को नसीयत देते हुए सपा सांसद ने कहा कि मुस्लिम युवक किसी भी प्रलोभन में या फिर लव के चक्कर में न पड़कर अपनी जिंदगी बचाएं क्योंकि अब ऐसा कानून बना दिया गया है, जिसके जरिए मुस्लिम युवकों को जबर्दस्त तरीके से टॉर्चर किया जा सकता है. एसटी हसन ने लव जिहाद को पॉलिटिकल स्टंट बताते हुए मुस्लिम युवकों को इश्क विश्क से दूर रहने की सलाह दी है. सपा सांसद ने यह भी कहा कि सरकार ने हिन्दू लड़की के लिए तो कानून बना दिया लेकिन मुसलमान युवतियों के लिए कोई कानून नहीं बनता.

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गौरतलब है कि योगी सरकार ने ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020’ को मंजूरी दे दी है. इसके तहत अब प्रदेश में बलपूर्वक, झूठ बोलकर, लालच देकर या अन्य किसी कपटपूर्ण तरीके से अथवा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध होगा. शादी के लिए ‘जबरन धर्मांतरण’ को इस क़ानून में अमान्य क़रार दिया गया है. मामले में धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ पांच साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है. SC-ST मामले में 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 10 साल तक जेल हो सकती है. राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यह कानून प्रभावी हो जाएगा.

योगी सरकार की इस अग्रिम पहले के बाद हरियाणा और मध्यप्रदेश की सरकारों ने भी इस दिशा में काम करने और लव जिहाद कानून लाने की तैयारी शुरु कर दी है. हरियाणा की खट्टर सरकार और एमपी की शिवराज सरकार ने लव जिहाद रोकने के लिए काूनन धर्म स्वातंत्रय विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. इसमें लव जिहाद करने वाले को 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है. जल्दी ही इसे विधानसभा सत्र में बहस के लिए रखा जाएगा. हरियाणा सरकार के गृहमंत्री अनिल​ विज ने इस कानून के लिए योगी सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा की है.