



जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर सौम्या गुर्जर के निर्वाचन के खिलाफ कोर्ट में दायर याचिका हुई स्वीकार: जिला न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम में न्यायाधीश उमाशंकर व्यास ने किया याचिका को स्वीकार, न्यायालय ने जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी और मेयर सौम्या गुर्जर को किया तलब, सभी को नोटिस जारी कर मामले की अगली तारीख 7 जनवरी को किया तलब, याचिकाकर्ता पिंकी यादव के अधिवक्ता ए.के. जैन ने दी जानकारी, जैन ने बताया- आज न्यायालय में हमारी याचिका को कोर्ट ने सबसे पहले एडमिट किया और हमारा पक्ष सुना,’ सौम्या गुर्जर के सामने चुनाव लड़ चुकी पिंकी यादव ने याचिका में लगाए आरोप, सौम्या ने पार्षद चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र भरा तब उनका नाम करौली जिले के ग्राम देवरी की मतदाता सूची में भी था दर्ज, नियम के मुताबिक एक व्यक्ति किसी नगर पालिका का चुनाव तभी लड़ सकता हैं, जब वह उस नगर पालिका क्षेत्र का हो मतदाता








