मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब, कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड करने का आदेश जारी करने से किया इनकार, ज्ञानेश के खिलाफ ये याचिकाएं स्पेशल इंटेन्सिव रिवीजन (SIR) से जुड़े फैसलों को लेकर की गई थीं दाखिल, आरोप है कि SIR से जुड़े करीब 14 फैसले दो अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए, याचिकाकर्ताओं ने इन फैसलों को पलटने, ज्ञानेश कुमार पर मुकदमा चलाने और SIR में मतदाताओं के नाम हटाने की SIT जांच की मांग की है, साथ ही CEC को अंतिम फैसला आने तक पद के कामकाज से अलग रखने की भी मांग की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अखबार की रिपोर्ट के आधार पर नहीं दे सकता कोई आदेश, कोर्ट यह तय करने से पहले चुनाव आयोग से जवाब मांगेगा कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अकेले उन शक्तियों का कर सकते हैं इस्तेमाल, जो संविधान के तहत दी गई है पूरे मल्टी-मेंबर चुनाव पैनल को, खबर तो हो सकती है गलत या सही, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करने से किया इनकार, सीईसी ज्ञानेश कुमार पर आरोप है कि उन्होंने भारत के चुनाव आयोग में बाकी दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए एकतरफा फैसले, सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका में लगाए गए आरोपों पर भारत के चुनाव आयोग से मांगा जवाब, कोर्ट ने संकेत दिया कि अगर चुनाव आयोग का जवाब देखने के बाद उसे लगता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने कुछ फैसले लिए थे बिना जरूरी आम सहमति के लिए, तो वह उन फैसलों पर कर सकता है दोबारा विचार या उन्हें ले सकता है वापस, कोर्ट ने कहा— नोटिस के बाद अगर वे आकर दिखाते हैं कि एबीसी फैसले लिए गए थे बिना आम सहमति के, तो हम उन फैसलों को वापस ले लेंगे, चुनाव आयोग के फैसले या तो होने चाहिए सर्वसम्मति से या बहुमत
सुप्रीम कोर्ट ने CEC ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड करने से किया इनकार, SIR के फैसलों पर मांगा जवाब

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