राजस्थान की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, टोंक के बहुचर्चित समरावता गांव हिंसा और एसडीएम थप्पड़ कांड में मुख्य आरोपी व निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा को अदालत से लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने नरेश मीणा को देवली उनियारा में उपचुनाव के दौरान एसडीएम के साथ थप्पड़कांड के बाद आगजनी और हिंसा से जुड़े मामले में दी थी जमानत, टोंक की विशिष्ट एससी/एसटी (SC/ST) कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत की शर्तों के लगातार उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए सोमवार को उनकी जमानत तत्काल प्रभाव से की गई निरस्त, इस मामल को लेकर विशेष लोक अभियोजक राम अवतार सोनी ने कहा- कोर्ट ने उनके आवेदन को मानते हुए जमानत कर दी रद्द, क्योंकि नरेश मीणा को हाईकोर्ट से मिली जमानत की शर्तों का पालन उन्होंने रिहाई के बाद नहीं किया, टोंक के समरावता प्रकरण में आरोपी नरेश मीणा की जमानत कर दी गई रद्द, टोंक की एससी/एसटी कोर्ट ने हाईकोर्ट से मिली जमानत की शर्तों के उल्लंघन को आधार मानते हुए यह आदेश दिया, मामला नगरफोर्ट थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 166/2024 से जुड़ा है, वही अब कोर्ट ने नरेश मीणा को गिरफ्तार कर पेश करने के लिए गिरफ्तारी वारंट भी किया है जारी, समरावता मामले में नरेश मीणा को 11 जुलाई 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली थी जमानत और 14 जुलाई 2025 को वह टोंक जेल से हुए थे रिहा, जमानत निरस्त होने के बाद अब रमेश मीणा को फिर से जाना हक्का जेल, वही जमानत रद्द होने के बाद नरेश मीणा ने दिया बड़ा बयान, कहा- मैं न्यायालय के फैसले का सम्मान करता हूं, फैसले की कॉपी आने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी
SDM थप्पड़ कांड मामला: नरेश मीणा की जमानत रद्द, कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट!

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