एसआई भर्ती 2025 को लेकर हाईकोर्ट से बड़ी खबर, राजस्थान उच्च न्यायालय ने सब-इंस्पेक्टर भर्ती-2025 से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में दिए आदेश, 2025 की भर्ती में 2021 में शामिल अभ्यर्थियों को शामिल करने की मांग को लेकर लगाई गई याचिका, दिनेश सैनी व अन्य ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका, जस्टिस मनीष शर्मा की अदालत ने राज्य सरकार और आरपीएससी को नोटिस जारी कर मांगा है जवाब, इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा- अगर 28 अगस्त तक भर्ती रद्द या नहीं रद्द का कोई फैसला नहीं आता है तो 28 अगस्त को हाईकोर्ट इनको भर्ती में शामिल होने का दे सकता है निर्देश, वही हाईकोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई 28 अगस्त की निर्धारित, याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने की मामले में पैरवी, अदालत ने स्पष्ट किया कि साल 2021 की भर्ती परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों को भी इस बार की चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए, हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद से छात्रों ने राहत की सांस ली



























