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आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, कोर्ट का मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत देने से इनकार

06 अगस्त 2026
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आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, कोर्ट का मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत देने से इनकार

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नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में दोषी आसाराम की अं​तरिम मेडिकल बेल पर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार, याचिका को रखा पेडिंग, कोर्ट ने कहा- मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर नहीं लग रहा है कि आसाराम को अंतरिम जमानत की है जरूरत, तबीयत बिगड़ने पर वे दोबारा अंतरिम जमानत की कर सकता है मांग, बता दें आसाराम ने अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला देते हुए की थी अंतरिम जमानत की मांग, इस पर 4 अगस्त को एम्स की ओर से आसाराम की मे​डिकल रिपोर्ट की गई थी पेश, एम्स ने रिपोर्ट में कहा था कि आसाराम को अस्पताल में भर्ती रखने की नहीं है आवश्यकता, एम्स की ओर से की गई थी एक डिटेल मेडिकल रिपोर्ट पेश, जस्टिस एमएस सुंदरश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने किया इसे एग्जामिन भी, कोर्ट ने यह भी मेंशन किया है कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए 24 घंटे मेडिकल निगरानी में रखना है जरूरी, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को 24 घंटे के लिए अपनी पसंद का एक केयर टेकर रखने की दी परमिशन, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी छूट दी है कि तबीयत बिगड़ने पर वे दोबारा अंतरिम जमानत के लिए कोर्ट में कर सकते हैं अपील, आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में बताया- वह गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं और देखभाल की है जरूरत, मामले में एक महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की ओर से दायर याचिका पर राजस्थान सरकार से 2 सप्ताह में मांगा था जवाब भी 


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