राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर हाईकोर्ट सख्त, प्रदेश में इन चुनावों को लेकर आज भी हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, हाईकोर्ट ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की बेंच ने की सुनवाई, सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह और ओबीसी आयोग के सदस्य सचिव रहे मौजूद, हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कहा कि 5 दिन में चुनाव की बताएं तारीख, सोमवार तक ओबीसी आयोग रिपोर्ट देने की तारीख और राज्य सरकार लॉटरी निकालने की बताएं तारीख, कोर्ट ने राज्य चुनाव आयुक्त से कहा- आप क्यों चाहते हैं कि हम आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करें शुरू, पहले भी जब हमने 15 अप्रैल की दी थी तारीख, तब आपने उसे डेट के बाद का कार्यक्रम कर दिया था जारी, क्या आपको अदालत के आदेश के नहीं है परवाह, इस पर चुनाव आयुक्त ने कहा- हमारी तैयारी है पूरी, हमें सरकार ने नहीं दिया है आरक्षण का वर्गीकरण करके, अगर सरकार हमें दे देती है लॉटरी निकालकर तो हम 2 दिन में चुनाव प्रक्रिया कर देंगे शुरू, वहीं ओबीसी आयोग को लेकर कोर्ट ने कहा- जब 9 मई 2025 को सरकार ने 3 महीने के लिए आयोग का किया था गठन तो अपने रिपोर्ट क्यों नहीं दी, अगर आपसे काम नहीं होता है तो कर दीजिए मना, बता दें हाईकोर्ट ने 22 मई के आदेश में सरकार और चुनाव आयोग को प्रदेश में 31 जुलाई तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के दिए थे निर्देश, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने इसकी प्रक्रिया नहीं की शुरू
पंचायत-निकाय चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त: चुनाव आयोग से कहा- 5 दिन में बताएं तारीख

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