राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव टालने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर आज टली सुनवाई, राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस अनिल कुमार उपमन की बेंच में होने वाली अहम सुनवाई अब 26 मई तक के लिए टली, पूर्व कांग्रेस विधायक संयम लोढ़ा और गिर्राज सिंह देवंदा द्वारा दायर इस याचिका में सरकार पर जनता को मतदान के अधिकार से वंचित करने का लगाया गया है आरोप, हालांकि इससे पहले 11 मई को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की बेंच ने तय समय पर चुनाव न कराने को लेकर सरकार के रवैये पर कड़ी फटकार लगाते हुए फैसला रखा था सुरक्षित, वहीं दूसरी ओर सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने वार्डों के आंतरिक सीमांकन पर हाईकोर्ट के दो अलग-अलग फैसलों और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट न आने के कारण आरक्षण तय न हो पाने को बताया देरी की वजह, जिस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूछा है कि निकायों के चक्कर में पंचायत चुनाव क्यों रोके गए?
पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर टली हाईकोर्ट में सुनवाई, इस दिन होगी अब अगली सुनवाई

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