Jaipur blast Case Update: जयपुर बम ब्लास्ट केस के आरोपियों को हाइकोर्ट द्वारा पुख्ता सबूत नहीं होने के अभाव में बरी किए जाने के बाद से इस मामले को लेकर भाजपा नेता गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साध रहे है. भाजपा नेता इस मामले को लेकर गहलोत सरकार तुष्टिकरण की राजनीति करने सहित इस केस में लचर पैरवी करने के आरोप लगा रहे है. राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ जयपुर ब्लास्ट केस के पीड़ितों के साथ दिल्ली जाकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी भी दायर कर चुके है. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपील पर नोटिस जारी करते हुए अपील को एडमिट करते हुए जयपुर जिला सत्र न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड को सुप्रीम कोर्ट में तलब करने का आदेश जारी किया.
नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आज जयपुर ब्लास्ट मामले को लेकर दिल्ली स्थित राजस्थान गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने कहा कि 13 मई 2008 को जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 29 मार्च 2023 के विरुद्ध राजस्थान सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर नहीं किये जाने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी राजस्थान ने 13 अप्रैल 2023 को राजेश्वरी देवी धर्मपत्नी स्व. ताराचंद सैनी की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील संख्या 15701/2023 दायर की थी.
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नेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता के तहत धारा 372 के अंतर्गत पीड़ित पक्षकार को भी अपील करने का अधिकार होता है, जिसके तहत ही अपील दायर की है. इस प्रकरण में परिवादी राजेश्वरी देवी स्वयं गवाह भी है और उनके पति ताराचंद सैनी जिनका देहांत पंचमुखी हनुमान मंदिर में पूजा करने के दौरान बम ब्लास्ट के कारण हुआ था.
नेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हेतु 12 मई 2023 को कोर्ट नं. 15 सीरियल नंबर 49 पर माननीय न्यायाधिपति अभय एस ओका व माननीय न्यायाधिपति राजेश बिंदल की खंडपीठ में सूचीबद्ध हुआ.
राठौड़ ने आगे कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सीनियर अधिवक्ता मुकुल रोहतगी व मनिंदर सिंह, अधिवक्तागण शिवमंगल शर्मा, हेमंत नाहटा व संजीव सिंघल ने अपीलार्थी की ओर से पुरजोर पैरवी की जिस पर न्यायाधिपति अभय एस ओका व माननीय न्यायाधिपति राजेश बिंदल की खंडपीठ ने अपील पर नोटिस जारी करते हुए अपील को एडमिट किया तथा जयपुर जिला सत्र न्यायालय और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड को माननीय सर्वोच्य न्यायालय में तलब करने का आदेश जारी किया.
राठौड़ ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा दायर की गई अपीलों की सुनवाई के लिए दिनांक 17 मई 2023, बुधवार की तारीख नियत की है.