Politalks.News/Rajasthan. प्रदेश में जैसे जैसे लॉकडाउन के दौरान लगाई गई पाबंदियों में छूट दी जा रही है वैसे वैसे प्रदेशवासियों की लापरवाही के कारण कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढती जा रही है. प्रदेश में वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोगों की आवाजाही पर रोक है. इसके बावजूद पिछले दिनों कई वैवाहिक कार्यक्रमों में देखा गया कि 50 से ज्यादा लोग एकत्रित हुए. इन वैवाहिक कार्यक्रमों में कई ऐसे मामले भी सामने आए जहां संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बहुत से लोग संक्रमित हुए. वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हों इसके लिए अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बडा फैसला लिया है.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फैसले के अनुसार प्रदेश का कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी किसी विवाह समारोह में शामिल होता है और उस समारोह में 50 से अधिक लोग शामिल है तो उस कर्मचारी को उसकी जानकारी उपखंड अधिकारी को देनी होगी. विवाह समारोह में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारी या अधिकारी ने यदि समारोह में 50 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की सूचना यदि उपखंड अधिकारी को नहीं दी तो उसके खिलाफ विधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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प्रदेश में बढती कारोना संक्रमित मरीजों की संख्या और बीते दिनों अनेकों वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोगों के शामिल होने के मामलों और वैवाहिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों के पॉजिटिव सामने आने से सीएम गहलोत ने यह फैसला लिया है. राज्य के गृह विभाग ने प्रदेश के सभी जिला मजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर को इस बारे में अधिकारिक आदेश जारी कर इसकी पालना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
गृह विभाग के आदेशों की पालना के तहत सभी जिला कलेक्टरों ने सभी विभागों को इसके आदेश जारी कर इस बारे में कार्रवाई करने को कहा है. जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेशों में साफ तौर पर कहा गया है कि जिले में कार्यरत यदि कोई अधिकारी और कर्मचारी किसी विवाह समारोह में शामिल होता है और उसमें 50 से अधिक लोग शामिल होते हैं, तो इसकी तुरंत सूचना उपखंड अधिकारी या जिला नियंत्रण कक्ष को दें. ऐसा नहीं करने पर अधिकारी और कर्मचारी पर विधिक प्रावधानों के तहत सरकार सख्त कार्रवाई करेगी.