Politalks.News/Rajasthan. कई अन्य राज्यों के बाद प्रदेश में भी एक सितंबर से कक्षा 9-12वीं तक के स्कूल खोलने को लेकर गहलोत सरकार ने स्वीकृति दे दी है. हालांकि कक्षा एक से आठवीं तक की कक्षाएं अभी ऑनलाइन ही चलेंगी. गुरुवार को गृह विभाग ने प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है. सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार शिक्षण संस्थान में आने से पूर्व छात्रों को माता-पिता से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा. विद्यालय परिसर में किसी भी विद्यार्थी, शिक्षक अथवा कार्मिक को कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर विद्यालय प्रशासन द्वारा संबंधित कक्ष को 10 दिनों के लिए बंद किया जाएगा. सभी स्टाफ को वैक्सीन की दोनों डोज लगाना अनिवार्य है.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्री समूह की सिफारिशों का अनुमोदन करते हुए प्रदेश में 50% उपस्थिति के साथ एक सितंबर से कक्षा 9 से 12वीं तक के सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और कोचिंग संस्थान खोलने की अनुमति दे दी है. मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलने के बाद राज्य के गृह विभाग ने शैक्षणिक संस्थानों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. लम्बे समय से प्रतीक्षारत प्रदेश के सभी कोचिंग संस्थान भी 50% क्षमता के साथ एक सितंबर से शुरू होंगे. इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल की मॉनिटरिंग जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी.
गृह विभाग द्वारा शिक्षण संस्थाओं के लिए जारी की गई गाइडलाइन:
- शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारी और संस्थान के लिए संचालित बस ऑटो एवं कुछ के चालक इत्यादि को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की कम से कम एक खुराक अनिवार्य रूप से लेनी होगी.
- प्रदेश के समस्त कोचिंग संस्थान अपने शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ के वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके होने की अनिवार्यता है.
- कोचिंग संस्थानों को ऑनलाइन पोर्टल https://covidinfo.rajasthan.gov.in पर संस्थान में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या बैठक क्षमता एवं कुल स्टाफ/कार्मिकों/विद्यार्थियों के प्रतिशत वैक्सीनेशन की सूचना अपलोड करनी होगी.
- -नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिये छात्रों की बैठक व्यवस्था एक सीट छोड़कर की जाएगी.
- ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग अध्यापन को वरीयता और प्रोत्साहन दिया जाएगा.
- शिक्षण संस्थानों में आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने माता पिता से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा. यदि माता-पिता/अभिभावक अपने बच्चों को अभी ऑफलाइन अध्ययन हेतु कक्षाओं में नहीं भेजना चाहते तो उन पर संबंधित संस्थान द्वारा उपस्थिति के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा. इन विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा निरन्तर संचालित रखी जाएगी.
- शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा.अध्ययन अवधि के दौरान संस्थान में एवं आवागमन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा. मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं के नियम की पालना आवश्यक है. किसी विद्यार्थी / स्टाफ के पास मास्क नहीं होने पर संस्थान द्वारा मास्क उपलब्ध सुनिश्चित किया जाएगा.
- विद्यार्थी की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी, नहीं तो प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
- परिसर में स्थित कैंटीन को आगामी आदेशों तक बंद रखा जायेगा.
- प्रत्येक फ्लोर पर क्लासरूम एवं फैकल्टी रूम में कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डल्स एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि को प्रतिदिन सेनेटाइज किया जाएगा.
- किसी विद्यार्थी / शिक्षकगण / कार्मिक में कोविड-19 के लक्षण पाये जाने पर उसे तुरन्त निकटस्थ अस्पताल / कोविड सेन्टर में इलाज / आइसोलेशन हेतु रेफर / भर्ती करवाया जाएगा एवं संस्थान द्वारा एंबुलेंस की व्यवस्था की जाएगी.