गृह मंत्रालय मिलने के बाद एक्शन में सम्राट: महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाया ये कदम

पदभार संभालते ही कानून-व्यवस्था की नई रूपरेखा पेश कर रहे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, अपराधियों पर लगाम कसने के लिए लागू होगी जीरो टॉलरेंस नीति

Samrat Choudhary - Deputy Chief Minister of Bihar
Samrat Choudhary - Deputy Chief Minister of Bihar

बिहार की सरकार में गृह विभाग मिलते हुए डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी एक्शन में आ गए हैं. उन्होंने प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और मनचलों पर लगाम कसने के लिए ‘एंटी-रोमियो स्क्वॉड’ और ‘पिंक पुलिस’ की तैनाती का ऐलान किया. उन्होंने दो टूक में कहा कि अब बिहार में बहनों के साथ छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अपराधियों पर पूरी सख्ती होगी. उन्होंने पुलिस को ‘मनचलों को पहचानो, पकड़ो और सजा दो’ के निर्देश दिए हैं. यह अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति बताई जा रही है.

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सम्राट चौधरी ने कहा कि महिला सुरक्षा उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता है. सार्वजनिक स्थानों पर, स्कूलों और कॉलेजों के बाहर, मनचलों की पहचान हो कर तुरंत कार्रवाई की जाएगी. ‘एंटी-रोमियो स्क्वॉड और ‘पिंक पुलिस तैनात की जाएगी जो छेड़खानी या अनुचित व्यवहार करने वालों पर निगरानी रखेंगी और त्वरित कार्रवाई करेंगी. उद्देश्य है कि इससे बेटियां डर-धड़कन के बिना पढ़ने-फिरने बाहर जा सकेंगी. सम्राट चौधरी ने चौधरी ने इसे स्कूल-कॉलेज के बाहर तैनात करने का प्लान बताया.

अफवाह फैलाई तो मिलेगी सजा

सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर झूठी अफवाह फैलाने पर भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि अपराधियों, शराब, बालू और जमीन माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा. यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की मिलीभगत पाए गए तो उसे भी जवाबदेह ठहराया जाएगा. सोशल मीडिया पर गाली-गलौच, अफवाह फैलाना या किसी की छवि खराब करने वालों के खिलाफ भी पुलिस तुरंत कदम उठाएगी.

क्या है एंटी-रोमियो स्क्वॉड

एंटी-रोमियो स्क्वॉड एक खास पुलिस यूनिट है जो महिलाओं के खिलाफ छेड़खानी, स्टॉकिंग और इव टीजिंग रोकने के लिए बनाई जाती है. इसमें ज्यादातर महिला कांस्टेबल होती हैं जो सादे कपड़ों में घूमती हैं. उनका काम-संदिग्ध मनचलों पर नजर रखना, शिकायत मिलते ही तुरंत कार्रवाई करना होता है. अगर कोई लड़की को परेशान करे तो स्क्वॉड वाले उसे पकड़कर थाने ले जाते हैं.ऐसे मामलों महिलाओं पर अत्याचार की धाराएं लगाई जाती है और इसके तहत जेल या जुर्माना. यह कदम महिलाओं की सुरक्षा में जमीनी सुधार ला सकता है.

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