बिहार के सीएम नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 28 साल पुराने हत्या के मामले में हुए आरोप मुक्त

1991 का है मामला, इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने सुनाया था नीतीश के पक्ष में फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने रखा फैसले को बरकरार

पॉलिटॉक्स ब्यूरो. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने 28 साल पुराने हत्या के एक मामले से नीतीश कुमार को आरोप मुक्त कर दिया. मामला 1991 का है. इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने भी नीतीश के पक्ष में फैसला सुनाया था. इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है.

दरअसल, 16 नवंबर, 1991 को बाढ़ संसदीय क्षेत्र के लिए हुए मध्यावधि चुनाव के दिन ग्रामीण सीताराम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मामले में दर्ज प्राथमिकी में नीतीश कुमार सहित पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था. बाद में बिहार पुलिस ने नीतीश कुमार सहित दो लोगों को जांच के बाद आरोप मुक्त कर दिया. इसके बाद 2009 में मृतक के भाई अशोक सिंह द्वारा बाढ़ कोर्ट में याचिका लगाई.

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याचिका में वर्तमान बिहार सीएम को अभियुक्त बनाने की मांग की गई थी. कोर्ट के याचिका स्वीकार कर केस चलाने की अनुमति के बाद 15 मार्च, 2019 को हाईकोर्ट ने निचली अदालत के इस आदेश को रद्द कर दिया. बाद में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई जहां सवोच्च्य न्यायालय ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए नीतीश कुमार को आरोप मुक्त माना और फैसला सुनाया.

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