फिर से मुश्किल में राहुल गांधी! अब एक नए पचड़े में फंसे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष

राहुल गांधी के सितारे इस वक्त गर्दिश में, हाल में कांग्रेस नेता को सूरत की एक कोर्ट ने सुनाई थी सजा, जिसके चलते खोनी पड़ी संसदीय सदस्यता, अब नई मुसीबत कर रही उनका इंतजार

Satyaki Savarkar
Satyaki Savarkar

Satyaki Savarkar filed a case against Rahul: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के तारे फिलहाल गर्दिश में चल रहे हैं. उनकी एक मुसीबत हल नहीं होती कि दूसरी सामने खड़ी मिलती है. अभी मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दो साल की मिली सजा के चलते उनकी संसदीय सदस्यता चली गई. अब राहुल गांधी एक नए पचड़े में फंसते हुए नजर आ रहे हैं. इस बार भी एक बयान का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है. नया मामला हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर से जुड़ा हुआ है जिसमें उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है.

दरअसल, वीर सावरकर के पोते सात्यकी सावरकर ने महाराष्ट्र की एक अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है. इसमें उन्होंने राहुल गांधी पर लंदन में अपने संबोधन के दौरान सावरकर पर झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया है.

सावरकर के पोते सात्यकी सावरकर ने कहा कि उनके वकीलों ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत के साथ शहर की अदालत का रुख किया है. चूंकि अदालत के अधिकारी आज अनुपस्थित थे इसलिए उन्होंने हमें मामले की संख्या जानने के लिए शनिवार को फिर आने को कहा.

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सात्यकी ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने लंदन में प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान सावरकर का विषय उठाया था. राहुल ने उपस्थित लोगों से कहा था, ‘वीडी सावरकर ने एक किताब लिखी थी जिसमें कहा था कि वह और उनके 5 से 6 दोस्त एक मुस्लिम व्यक्ति को पीट रहे थे और उन्हें (सावरकर) को खुशी हुई थी. राहुल गांधी ने इस घटना के बारे में बताते हुए पूछा था . क्या यह कायराना हरकत नहीं है.’

सात्यकी ने अपना मत रखते हुए कहा कि राहुल गांधी द्वारा सुनाई गई यह घटना काल्पनिक है. वैज्ञानिक प्रवृत्ति के व्यक्ति सावरकर के जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी. वह लोकतंत्र में विश्वास करते थे और उन्होंने मुसलमानों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी थी. सावरकर ने राहुल गांधी के बयान को झूठा एवं अपमानजनक बताया है.

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सात्यकी ने कहा कि सावरकर के बारे में राहुल गांधी का बयान झूठा, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक था. उन्होंने कहा कि सावरकर को बदनाम करने के इस प्रयास के बादए हमने चुप नहीं बैठने का फैसला किया है और राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है.

सात्यकी ने इससे संबंधित एक वीडियो होने का भी दावा किया है. उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान इस तरह की टिप्पणी का राहुल गांधी का एक वीडियो उपलब्ध है और इसे अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा. अगर ऐसा कुछ है तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. सूरत की एक निचली अदालत राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ मामले में पहले ही सजा सुना चुकी है. अगर यह मामला भी कोर्ट में पहुंचता है और राहुल गांधी दोषी साबित होते हैं तो राहुल गांधी फिर से एक नई मुसीबत में फंस सकते हैं.

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