अब शादियों में बाजे वालों के अलावा सौ लोग हो सकेंगे शामिल- गहलोत सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

14 जनवरी से शुरू हुए विवाह सहित अन्य शुभकार्य, सरकार और डॉक्टरों की ओर से कोरोना संक्रमण तेज होने के बावजूद इसके ज्यादा खतरनाक नहीं होने की कही जा रही है बात, एक फरवरी तक दोनों डोज लगवाना और इसकी सुचना चस्पा करना अनिवार्य, जन-अनुशासन कर्फ्यू अब केवल केवल शहरी क्षेत्रों में ही

फिर जारी हुई कोरोना की नई गाइडलाईन
फिर जारी हुई कोरोना की नई गाइडलाईन

Politalks.News/Rajasthan/Corona. राजस्थान में कोरोना संक्रमण (Corona Infection) के बीच प्रदेश की गहलोत सरकार (Gehlot Government) ने एक बार फिर नई गाइडलाइन (Corona Guidelines) जारी की है, जिसके तहत मुख्यतः विवाह समारोहों में बड़ी राहत दी गई है. पहले शादी समारोहों में केवल 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी, जिसे बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है, यानी अब आगामी शादियों में 100 व्यक्तियों के शामिल होने की छूट दी गई है. इसमें बैंड बाजे वालों की संख्या अलग से होगी. सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के ये निर्देश आगामी 24 जनवरी से लागू होंगे.

आपको बता दें, 14 जनवरी को सूर्य के उत्तरायण के बाद से ही विवाह समारोह सहित सभी शुभकार्यों के मुहूर्त शुरू हो गए हैं. वहीं दूसरी ओर सरकार और डॉक्टरों की ओर से कोरोना संक्रमण तेज होने के बावजूद इसके ज्यादा खतरनाक नहीं होने की बात कही जा रही है. इसे देखते हुए सीएम गहलोत के निर्देश के बाद गृह विभाग की ओर से गुरुवार शाम कोरोना की संशोधित नई गाइड लाइन जारी कर दी गई है. नई गाइडलाइन में विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या बढ़ाने की मांग को देखते हुए गहलोत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में मेहमानों की संख्या अब 100 कर दी गई है. हालांकि इस 100 में बैंडबाजा वालों की संख्या शामिल नहीं किया गया है.

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एक फरवरी तक वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य
नई गाइडलाइन के अनुसार सभी सरकारी और निजी कार्यालय/व्यावसायिक और व्यापारिक संस्थानों/मार्केट एसोसिएशन को निर्देशित किया गया है कि अपने स्वयं/स्टाफ/कार्मिकों के वैक्सीन की दोनों डोज लगवाए जाने से सम्बन्धित सूचना दिनांक 1 फरवरी, 2022 से मुख्यद्वार पर अनिवार्य रूप से चस्पा करें. इसका उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्थानों के संचालकों/मार्केट एसोसिएशन के विरुद्ध प्रशासन की ओर से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

जन-अनुशासन कर्फ्यू अब केवल केवल शहरी क्षेत्रों में ही
गाइडलाइन के अनुसार शनिवार रात 11 से सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहने वाला जन-अनुशासन कर्फ्यू अब केवल शहरी क्षेत्रों में ही लागू रहेगा. वहीं रात्रिकालीन कर्फ्यू हर रोज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा. कर्फ्यू के दौरान आवश्यक गतिविधियाें के अलावा अन्य सब गतिविधियां बंद रहेगी. यह आदेश दिनांक 24 जनवरी, 2022 से प्रभावी होगा.

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होटल्स को लौटाना होगा भुगतान
गाइडलाइन में होटल एसोसिएशन और संचालकों को सलाह दी गई है कि कोरोना संक्रमण के चलते यदि कोई व्यक्ति पूर्व में की गई बुकिंग को निरस्त करता है या अगले दिनों के लिए स्थगति करवाना चाहता है तो सम्बन्धित होटल संचालक पूर्व में किए गए भुगतान को लौटाना या समायोजित करने की कार्रवाई करें.

संयुक्त टीम फैलाएगी जागरूकता
गृह विभाग द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार संयुक्त प्रवर्तन दल एवं एंटी कोविड टीम मार्केट एसोसिएशन के साथ मिलकर बाजारों मॉल्स में कोविड प्रोटोकॉल की पालना, डबल डोज वैक्सीन, मास्क, दो गज की दूरी, सेनेटाइजेशन की पालना के लिए जागरूकता का प्रसार करेगी.

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