न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर नहीं लगेगी रोक, लेकिन जारी गाइडलाइन का सख्ती से करना होगा पालन- गहलोत

तेजी से बढ़ रहे कोरोना (Corona) और नए वेरिएंट ओमिक्रोन (Omicron) के मामलों को लेकर गहलोत सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, रात्रि 11 से सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू की प्रभावी पालना के निर्देश, केंद्र द्वारा प्रिकॉशन डोज में 9 माह के गैप पर जताया आश्चर्य, तो पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह की ली चुटकी, पढ़ें पूरी गाइडलाइन और मंत्रिपरिषद की बैठक के हाइलाइट्स

न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर नहीं लगेगी रोक
न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर नहीं लगेगी रोक

Politalks.News/Rajasthan. राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे कोरोना (Corona) और नए वेरिएंट ओमिक्रोन (Omicron) के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई गहलोत मंत्रिपरिषद् की बैठक (Gehlot Cabinet Meeting) में ओमिक्रोन वैरिएंट के तेजी से बढ़ते केसों के दृष्टिगत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों अनुरूप प्रदेश में भी संक्रमण से बचाव तथा जीवन रक्षा के लिए आवश्यक पाबंदियां लगाने पर सहमति व्यक्त की है. मंत्रिपरिषद् ने कहा कि वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने वालों को 31 जनवरी के बाद सार्वजनिक एवं अधिक जन समूह वाले स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं दी जाए, तो वहीं सीएम गहलोत ने कहा कि लोगों को परेशानी नहीं हो इसके लिए होटल्स और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर रोक नहीं लगेगी, हां ये जरूर है कि लोगों को कोरोना गाइडलाइन (Corona Guideline) का सख्ती से पालन करना होगा.

प्रिकॉशन डोज में 9 माह का गैप समझ से परे
मुख्यमंत्री निवास पर हुई गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ-साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स भी शामिल रहे. बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई कोरोना की एडवाइजरी को लेकर चर्चा करते हुए कहा कि, ‘राज्य सरकार की ओर से लगातार बूस्टर डोज को लेकर केंद्र को पत्र लिखा जा रहा है. यह अच्छी बात है कि सरकार ने बूस्टर डोज का नाम बदलकर प्रिकोशन रखा और दूसरी डोज के बाद यह वैक्सीन लगाने की अनुमति दी, लेकिन केंद्र सरकार ने जो 9 महीने का दायरा निर्धारित किया है वह समझ से परे है. जिस व्यक्ति के दूसरी डोज लगी है. उसके 9 महीने के बाद ही प्रिकॉशन डोज लगेगी यह समय गैप का क्या मापदंड है. किस तरह केंद्र ने यह समय सीमा निर्धारित किया है. मुझे लगता है कि केंद्र के पास वैक्सीन की कमी है. इसलिए उन्होंने बड़ी चालाकी से यह बीच का रास्ता निकाल दिया है.’

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विश्वेन्द्र जी आपकी इनकम का रखा जाएगा ख्याल
कोरोना की इस समीक्षा बैठक में सीएम गहलोत ने नए साल की तैयारियों की जानकारी ली और जब पता चला कि सारे होटल्स बुक हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री गहलोत ने पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह की चुटकी लेते हुए कहा कि आपकी इनकम का ख्याल रखा जा रहा है. नए साल के सेलिब्रेशन पर रोक नहीं लगेगा पर कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा. आपको बता दें, बैठक में मंत्रिपरिषद् ने संक्रमण के फैलाव को देखते हुए प्रदेश में रात्रि 11 बजे से प्रातः बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू की प्रभावी पालना कराए जाने का निर्णय लिया है. साथ ही, मास्क दुपये की प्रभावी पालना कराए जाने की अनिवार्यता एवं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की सख्ती से पालना कराए जाने पर जोर दिया. साथ ही मंत्रिपरिषद् ने 31 जनवरी तक पात्र सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने तथा प्रदेश में वैक्सीन की अनिवार्यता के संबंध में भी सहमति व्यक्त की.

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के साथ- साथ आजीविका को सुचारू रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. जीविकोपार्जन को ध्यान में रखते हुए राज्य मंत्रिपरिषद् ने फिलहाल कम से कम पाबंदियों के साथ जन अनुशासन की पालना कराने पर अपनी राय व्यक्त की है. मंत्रिपरिषद् ने इस संबंध में निम्न निर्णय लिए हैं: –

वैक्सीनेशन की अनिवार्यता
विशेषज्ञों की राय के अनुसार जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं, उनमें कोरोना के नये वैरिएंट (ओमिक्रॉन) से संक्रमण का खतरा बहुत कम है और संक्रमित होने पर इसका असर कम देखा गया है.

  • समस्त विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / विद्यालय / कोचिंग संस्थान के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राएं एवं संस्थान आवागमन हेतु संचालित बस, ऑटो एवं कैब के चालक को वैक्सीन की दोनों खोज अनिवार्य रूप से लगानी होगी.
  • समस्त राजकीय कार्मिकों से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 की दोनों डोज आवश्यक रूप से लगवा लें.
  • प्रदेश के समस्त सिनेमा हॉल्स / थियेटर / मल्टीप्लेक्स 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों, के लिए रात्रि 10:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी.
  • समस्त प्रकार के ऑडिटोरियम एवं प्रदर्शनी हेतु उपलब्ध स्थान रात्रि 10:00 बजे तक केवल उन व्यक्तियों हेतु अनुमत होगा, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा हो.
  • समस्त मॉल्स / दुकानें एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को रात्रि 10:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी एवं समस्त कार्मिकों से अपेक्षा है कि ये कोविड की दोनों डोज अनिवार्य रूप से लगवा लें. इसके साथ ही स्क्रीनिंग की सुविधा, मास्क का उपयोग एवं अन्य कोविड उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना करना अनिवार्य होगा.
  • सम्बन्धित संस्था प्रधान / अन्य संस्थानों के संचालकों / मार्केट एसोसिएशन / समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालय प्रमुख स्वयं / स्टाफ / कार्मिकों के वैक्सीन की दोनों डोज 31 जनवरी, 2022 तक अनिवार्य रूप से लगवाना सुनिश्चित करावें एवं कार्यालय के सदृश्य स्थान पर यह घोषणा भी लगाये कि स्वयं एवं स्टाफ द्वारा दोनों वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है.
  • 31 जनवरी, 2022 के पश्चात् इन स्थानों पर डबल डोज वैक्सीनेटेड लोगों को ही अनुमत किया जायेगा तथा कहीं भी उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित संस्था प्रधान / अन्य संस्थानों के संचालकों मार्केट एसोसिएशन /समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालय प्रमुख विरुद्ध प्रशासन द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी.

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समारोह आयोजन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश
सभी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सास्कृतिक एवं धार्मिक समारोह / त्योहारों / शादी समारोह में अधिकतम 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी. उक्त कार्यक्रमों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक होने पर इसकी पूर्व अनुमति जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त करना अनिवार्य होगा. बिना अनुमति ऐसा कार्यक्रम करने पर जिसमें 200 से अधिक व्यक्ति होंगे, उनमें आयोजकों एवं सभा स्थल संचालक पर 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा.

अन्य दिशा-निर्देश

  • प्रदेश में नए कोविड वैरिएंट के संक्रमण को रोकने हेतु जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की कोविङ टीम द्वारा विदेश से आने वाले यात्रियों की सूचना ऑनलाईन पोर्टल SSOlogin-COVID 19 STATISTICS-District Quarantine Statistice (Form-4) के माध्यम से इन्द्राज करने के साथ ही उक्त सूचना संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित करनी होगी, ताकि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा क्यारंटीन नियमों / कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना की निगरानी सुनिश्चित हो सके.
  • सिटी / मिनी बसों का संचालन प्रातः 05:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक अनुमत होगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी.
  • रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घण्टे अनुमत होगी। टेक अव एवं रेस्टोरेन्ट में बैठाकर खिलाने की सुविधा, बैठक क्षमतानुसार प्रतिदिन रात्रि 10:00 बजे तक कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करते हुए अनुमत होगी.
  • कोविड के प्रसार को रोकने हेतु सघन रोकथाम और समूहों / क्षेत्रों में सक्रिय निगरानी की जानी चाहिए.
  • राज्यों से सटे जिलों द्वारा स्थापित सीमा चौकियों पर सख्त निगरानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र / दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी रहेगी.
  • आमजन द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं टीकाकरण की दोनों डोज के साथ-साथ मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाइजेशन, दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना अतिआवश्यक है.

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