Politalks.News/Rajasthan. राजस्थान (Rajasthan) में लगातार कोरोना (Corona) का कहर बढ़ता जा रहा है. राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 1883 नए कोरोना के मामले सामने आएं हैं तो वहीं सर्वाधिक राजधानी जयपुर (Jaipur) में 1138 मामले सामने आये हैं जो की चिंताजनक है. कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई. मुख्यमंत्री निवास से वीसी के माध्यम से हुई राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में आए सुझावों एवं विचार-विमर्श के अनुरूप गृह विभाग ने कोविड संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए महामारी सतर्क-सावधान जन-अनुशासन दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से कोरोना से बचाव के लिए सुझाव भी दिए हैं.
सीएम आवास पर हुई मंत्रीपरिषद की बैठक के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता से कहा कि, ‘ओमिक्रोन वायरस से संक्रमित होने पर हल्के लक्षण जैसे खांसी, जुकाम एवं गले में खराश ही आते हैं. सीएम गहलोत ने प्रदेशवासियों से कहा कि, ‘कोरोना से बचने के दो ही उपाय हैं- मास्क, सोशल डिस्टैंसिंग सहित कोविड प्रोटोकॉल एवं वैक्सीन. इसलिए प्रोटोकॉल अपनाएं, वैक्सीन की दोनों डोज लगवाएं एवं अपनी जिम्मेदारी निभाएं.
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सीएम गहलोत ने आगे कहा कि, ‘विशेषज्ञ कहने लगे हैं कि ओमिक्रोन के लक्षण दिखते ही तुरंत स्वयं को आइसोलेट कर लें एवं घर में भी मास्क का प्रयोग करें एवं कोविड टेस्ट अवश्य करवाएं. इससे आप जाने-अनजाने अपने परिवार एवं करीबियों को संक्रमित होने से बचा सकते हैं.’ सीएम आवास पर वीसी के जरिये हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गए. जिसके बाद प्रदेश में कोविड के नए वैरिएंट ‘Omicron’ से संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों की रोकथाम एवं बचाव हेतु दिनांक 26.11.2021, 29.12.2021 एवं दिनांक 02.01.2022 के क्रम में हुए महामारी सतर्क- सावधान जन-अनुशासन दिशा-निर्देश जारी गये.
शैक्षणिक गतिविधियों के सम्बन्ध में
- जिन विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय / कोचिंग संस्थान द्वारा छात्रावास का संचालन किया जा रहा है, संस्था प्रधान / संचालक द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार (डबल डोज वैक्सीनेशन मास्क का अनिवार्य उपयोग, दो गज की दूरी सेनेटाईजेशन बंद स्थानों पर उचित वेन्टीलेशन इत्यादि) की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी.
- जयपुर एवं जोधपुर में बढ़ते हुए कोविड संक्रमण के मद्देनजर जयपुर नगर निगम क्षेत्र (ग्रेटर/ हैरिटेज) एवं जोधपुर नगर निगम (उत्तर / दक्षिण) के समस्त सरकारी / निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक की नियमित शिक्षण / कोचिंग गतिविधियों का संचालन आगामी दिनांक 17 जनवरी, 2022 तक के लिए बंद रहेगा परन्तु ऑनलाईन अध्ययन जारी रखा जायेगा. राज्य के अन्य जिलों के सम्बन्धित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार से चर्चा उपरांत निर्णय ले सकेंगे.
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कार्यालयों के सम्बन्ध में
- नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्रों में स्थित सभी राजकीय कार्यालयों, जहां कर्मचारियों की बैठक व्यवस्था में सामाजिक दूरी बनाये रखना संभव न हो, उन कार्यालयों में 50 प्रतिशत कार्यालय उपस्थिति / 50 प्रतिशत घर से कार्य (Work From Home ) के सम्बन्ध में सचिवालय स्तर पर प्रशासनिक सचिव विभाग स्तर पर विभागाध्यक्ष एवं जिला स्तर पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट निर्णय ले सकेंगे.
- बिन्दु संख्या 2 में वर्णित आदेश निम्न आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालयों पर लागू नहीं होगा: जिला प्रशासन, गृह, वित्त पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जेल हॉमगार्ड, कन्ट्रोल रूम एवं वॉर रूम, वन / वन्य जीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DolT&C), सूचना एवं जन संपर्क विभाग (DIPR) नागरिक सुरक्षा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, जिला परिषद, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा .
- समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालयों में कोविड उपयुक्त व्यवहार (डबल डोज वैक्सीनेशन मास्क का अनिवार्य उपयोग, दो गज की दूरी, सेनेटाईजेशन इत्यादि) की अनुपालना सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्यालय अध्यक्ष की होगी.
- कार्यालय अध्यक्ष द्वारा विशेष योग्यजन / गर्भवती महिला / 55 वर्ष या उससे अधिक आयु / पुराने रोगों एवं सःरूग्णता परिस्थितियों से पीड़ित कर्मचारी / अधिकारी को कार्यालय में उपस्थित होने से छूट दी जा सकेगी लेकिन उन्हें घर से काम (Work From Home) करना आवश्यक रहेगा.
- वे कर्मचारी / अधिकारी जो कार्यालय में नहीं आ रहे हैं एवं घर से काम (Work From Home) कर रहे हैं, वे हर समय टेलीफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर उपलब्ध रहेंगे.
- कार्यस्थल पर किसी भी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा एवं सम्बन्धित कार्यालय कक्ष के अन्य कर्मचारियों को घर से कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी.
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अन्य दिशा-निर्देश
- कोविड की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर प्रशासन गांव के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिविर आगामी आदेशों तक स्थगित रहेंगे.
- संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा.
- यह आदेश दिनांक 07 जनवरी, 2022 (शुक्रवार) से प्रभावी होंगे.
उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे.