गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठज आज, मॉडीफाइड लॉकडाउन की नई गाइडलाइन के तहत मिल सकती हैं ये छूट

ashok 33
25 Jun 2021
Politalks.News/Rajasthan. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री आवास पर गहलोत कैबिनेट की अहम बैठक और इसके तुरंत बाद 3.30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी. गहलोत कैबिनेट की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगने की संभावना है. गृह विभाग की नई गाइडलाइन में अनलॉक-2 के तहत प्रदेश में जारी पाबंदियों में ढील दी जा सकती है. हालांकि कैबिनेट सचिवालय ने बैठक का कोई आधिकारिक एजेंडा जारी नहीं किया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि कोरोना प्रबंधन पर ही बैठक होगी. आपको बता दें, मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत गृह विभाग ने नई गाइडलाइन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेज दी थी. अब यह माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक में गाइडलाइन को हरी झंडी दे सकते हैं. सभी मंत्री वीसी के माध्यम से बैठक से जुड़ेंगे. गृह विभाग के सूत्रों के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर राज्य सरकार पाबंदियों में ज्यादा ढील देने नहीं जा रही है. नई गाइडलाइन के तहत प्रदेश में सभी सरकारी दफ्तरों में 100 फ़ीसदी कर्मचारी को रूटीन समय पर बुलाना तय माना है. सरकार शर्तों के साथ सभी धार्मिक स्थलों, सिनेमाघर-मल्टीप्लेक्स खोलने की अनुमति प्रदान कर सकती है. प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कम होते केसों के मद्देनजर सरकार राहत प्रदान करने जा रही है. गृह विभाग ग्रुप-9 द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार कुछ शर्तों के साथ धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा. सूत्रों ने बताया कि नई गाइडलाइन में सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स को कुछ पाबंदियों के साथ खोलने की इजाजत मिल सकती है. साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए कोचिंग सेंटरों को भी सशर्त खोलने की छूट मिल सकती है. यह भी पढ़ें: ‘क्या शिशुपाल से हो चुकी 99 गलतियां’?, पूर्व मंत्री डॉ. रोहिताश्व शर्मा को भाजपा अनुशासन समिति का नोटिस सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार नई गाइडलाइन के तहत वीकेंड कफ्र्यू हटाया जा सकता है और रात्रिकालीन कफ्र्यू का समय घटाया जाएगा. शादी संबंधी आयोजनों व धर्म स्थलों को खोलने के लिए भी सशर्त छूट मिलेगी. सूत्रों ने बताया कि नई गाइडलाइन में बाजार खुले रखने का समय शाम को दो घंटे और बढ़ाया जा सकता है. रात्रिकालीन कफ्र्यू का समय घटाकर शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक किया जा सकता है. शादी संबंधी आयोजन व धार्मिक स्थलों को खोलने पर 30 जून तक प्रतिबंध लगाया हुआ है, इसमें भी कुछ राहत मिल सकती है.