Politalks.News/Rajasthan. राजस्थान में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के बाद प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार सख्ती करते हुए रविवार देर शाम कोरोना की नई संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी है. 5 से 19 अप्रैल तक की अवधि के लिए जारी हुई इस विशेष गाइडलाइन के तहत प्रदेश में सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क बंद रखे जाएंगे. स्विमिंग पूल्स, जिम को खोलने की अनुमति नहीं होगी. सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सार्वजनिक, जन कार्यक्रमों में जगह क्षमता की 50% उपस्थिति और धार्मिक स्थलों पर भी यही SOP की पालना करनी होगी.
जिला मजिस्ट्रेट स्थिति के आधार पर रात्रि कालीन कर्फ्यू के बारे में निर्णय लेंगे. रात 8:00 बजे से पूर्व एवं सुबह 6:00 बजे के पश्चात कर्फ्यू के लिए सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य होगा. रेस्टोरेंट में रात्रि कालीन कर्फ्यू की पालना सुनिश्चित की जावेगी, परन्तु रेस्टोरेंट से टेक अवे एवं डिलीवरी पर यह लागू नहीं होगा. विवाह संबंधी आयोजनों में आमंत्रित मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी. कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों के उल्लंघन पर मैरिज गार्डन को सील कर दिया जाएगा. इसके साथ ही एंटी कोविड-19 टीमों का गठन किया जाएगा.
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कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी
अब हरियाणा और दिल्ली से राजस्थान में प्रवेश करने वालों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं. बॉर्डर पर भी सख्ती शुरू हो गई है. हरियाणा बॉर्डर पर 72 घंटे के पहले की नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट लाना जरूरी होगी. इसके बगैर एंट्री नहीं मिलेगी. बाहरी वाहनों की सघन जांच शुरू हो गई है, बिना रिपोर्ट के आने वाले यात्रियों वापस भेजा जाएगा. वहीं भारी और मालवाहक वाहनों को राजस्थान में एंट्री दी जा रही है.
इसी तरह वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाएगा. राजकीय कार्यालयों में कार्यालय अध्यक्ष द्वारा आवश्यकता अनुसार 75 प्रतिशत कार्मिकों को कार्य हेतु बुलाया जायेगा, जबकि शेष कार्मिक वर्क फ्रॉम होम की स्थिति में रहेंगे. विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की वीडियोग्राफी करवाई जायेगी एवं संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा मांगने पर उपलब्ध करवाई जायेगी. यदि कोई मैरिज गार्डन/रथान कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसको प्रचलित विधियों के अन्तर्गत सील कर दिया जाएगा.
इसके साथ ही बैठक में राजस्थान में कक्षा 1 से 9वीं तक की 19 अप्रैल तक क्लास बंद करने का फैसला लिया गया है. कॉलेज की अंतिम वर्ष को छोड़ यूजी-पीजी की सभी कक्षाएं भी बंद रहेंगे. प्रायोगिक कक्षा के लिए लिखित अनुमति के बाद विद्यार्थी जा सकेंगे. स्कूल-कॉलेज में कोविड मामला आने के बाद उसे कर बंद दिया जाएगा.
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नर्सिग, पैरामेडिकल एवं मेडिकल कॉलेज पूर्व की भांति खुले रहेंगे. बंद स्थानों में हॉल क्षमता की 50 प्रतिशत क्षमता तक, अधिकतम 100 व्यक्तियों की सीलिंग रखते हुए ही व्यक्ति अनुमत किये जाएगी. खुले स्थानों में, मैदान/जगह के आकार को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट दूरी (2 गज की दूरी) रखनी होगी. इसके साथ ही एसिंप्टोमेटिक रोगियों की पहचान के लिए सेंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. प्रदेश में 60 हजार सैंपल प्रतिदिन उठाने को कहा गया है. 6 से 7 लाख लाभार्थियों को प्रतिदिन वैक्सीन लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं.
आपको बता दें, इससे कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार रात विशेषज्ञों, चिकित्सकों और अफसरों के साथ लाइव समीक्षा की थी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार एक-दो दिन में नई गाइडलाइन जारी करेगी. इसमें अगले 15 दिन के लिए सख्त निर्णय लिए जाएंगे. बैठक में सीएम गहलोत ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और प्रदेश में सख्ती बढ़ाने के संकेत दिए. मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाना जरूरी है. सके बाद नई गाइडलाइन आज ही जारी करने के आदेश दे दिए गए.
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रविवार को 24 घन्टे में कोरोना के 1729 नए मामले आए सामने
राजस्थान में पिछले 24 घंटे के दौरान 1729 नए मामले सामने आए हैं. इनमें सबसे ज्यादा जयपुर में 258, उसके बाद अजमेर में 96, भीलवाड़ा में 96, चित्तौड़गढ़ में 68, जोधपुर में 194, कोटा में 225 और डूंगरपुर में 85 और उदयपुर में 137 नए मामले सामने आए हैं. साथ ही कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 24 घंटे में दो लोगों ने दम तोड़ दिया है. प्रदेश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या अब बढ़कर 12878 हो गई है.