राजस्थान न्यायिक सेवा में गुर्जरों सहित अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अब मिलेगा 5% आरक्षण

गहलोत कैबिनेट के इस फैसले से गुर्जर, रायका-रैबारी, गाडिया-लुहार, बंजारा, गडरिया आदि अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में नियुक्ति के अधिक अवसर मिलना संभव होगा

Ashok Gehlot Gettyimages 1154931703
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Politalks.News/Rajasthan. प्रदेश में जारी सियासी घमासान के बीच सीएम अशोक गहलोत की कैबिनेट ने एक बड़े संशोधन पर अपनी मुहर लगा दी. प्रदेश में गुर्जरों सहित अति पिछड़ा वर्ग (MBC) के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में एक प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 में संशोधन को गहलोत कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.
https://twitter.com/RajCMO/status/1289968969579782146?s=20

अति पिछड़ा वर्ग (MBC) के अभ्यर्थियों को इस संशोधन के जरिए राजस्थान न्यायिक सेवा में एक प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना प्रस्तावित है. गौरतलब है कि अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी लम्बे समय से न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन की मांग कर रहे थे, ताकि उन्हें राज्य न्यायिक सेवा में एक प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत आरक्षण मिल सके. सीएम अशोक गहलोत से गुर्जर सहित एमबीसी जातियों के प्रतिनिधि लंबे समय से न्यायिक सेवा में 5 फीसदी आरक्षण लागू करने की मांग कर रहे थे.

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अब गहलोत कैबिनेट के इस फैसले से गुर्जर, रायका-रैबारी, गाडिया-लुहार, बंजारा, गडरिया आदि अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में नियुक्ति के अधिक अवसर मिलना संभव होगा.

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