सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट की आगे की कार्यवाही पर लगाई रोक, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में मांगा है जवाब, यह मामला वर्ष 2018 में राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी के लिए राहुल गांधी की ओर से कथित तौर पर ‘कमांडर-इन-थीफ’ टिप्पणी किए जाने से जुड़ा है, इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 8 सितंबर को राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हुए मानहानि की कार्यवाही रद्द करने से कर दिया था इनकार, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख, शिकायतकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी की टिप्पणी से प्रधानमंत्री और भाजपा के सदस्यों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची, जबकि राहुल गांधी की ओर से मामले को रद्द करने की मांग की गई, वही सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से फिलहाल निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर विराम लग गया है, हालांकि मानहानि मामले पर अंतिम फैसला आना अभी है बाकी
राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, PM मोदी पर टिप्पणी के मानहानि केस में ट्रायल पर रोक

राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत! PM मोदी वाले मानहानि केस में ट्रायल पर रोक








