उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के लोकसभा सांसद आजम खान (Azam Khan) की अग्रिम जमानत की याचिका रद्द होने के बाद गुरुवार शाम को उनके खिलाफ एक भैंस चुराने का नया मामला दर्ज किया गया है. आजम खान ने जमीन पर कब्जा करने के 29 मामलों में गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी पेश की थी. उसे अदालत ने खारिज कर दिया है.
आजम खान (Azam Khan) और पांच अन्य लोगों के खिलाफ भैंस चुराने का आरोप लगाते हुए आसिफ और जाकिर अली ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है. उन्होंने आरोप लगाया कि 15 अक्टूबर 2016 को कुछ लोगों के साथ जबर्दस्ती उनके घर में घुस गए थे. उन लोगों ने घर को नुकसान पहुंचाया, घर में रखे 25 हजार रुपए छीन ले गए और परिसर में बंधी एक भैंस अपने साथ ले गए. इस मामले में आजम खान सहित छह नामजद आरोपियों में पुलिस के पूर्व आले हुसैन भी शामिल हें.
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शिकायत करने वालों ने कहा कि आजम खान (Azam Khan) ने उनसे गौसियां यतीमखाना स्थित अपना घर खाली करने को कहा था, क्योंकि वहां स्कूल बनाने के लिए जमीन की जरूरत थी. एफआईआर के मुताबिक शिकायतकर्ता उस जमीन पर अधिकृत किरायेदार थे और इसे साबित करने के लिए उनके पास किराया जमा करने की रसीदें हैं. इस मामले में छह नामजद आरोपियों के अलावा 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी आरोप लगाए गए हैं.
गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से आजम खान (Azam Khan) बुरी तरह कानून के शिकंजे में फंस रहे हैं. उनके खिलाफ जमीन पर कब्जा करने, अवैध रूप से वक्फ संपत्ति हड़पने, किताबें चुराने, भाषणों में लोगों के बीच नफरत फैलाने सहित करीब 50 मामले दर्ज हो चुके हैं. अब उनके खिलाफ एक भैंस चुराने का मामला भी दर्ज हो गया है.