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भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को लंदन के हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने माल्या की ओर से प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट के इस आदेश के बाद माल्या के भारत आने की उम्मीद बढ़ी है. आपको बता दें कि लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने 10 दिसंबर 2018 को माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश दिया था.

प्रत्यर्पण संधि की प्रक्रियाओं के तहत चीफ मजिस्ट्रेट का फैसला गृह मंत्री जावीद को भेजा गया था, क्योंकि सिर्फ गृह मंत्री ही माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश देने के लिए अधिकृत हैं. इसके बाद ब्रिटेन के गृह मंत्री ब्रिटेन के गृह मंत्री साजिद जावीद ने माल्या को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया था. माल्या ने गृह मंत्री के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है.

गौरतलब है कि अप्रैल 2017 में स्कॉटलैंड यार्ड की ओर से तामील कराए गए प्रत्यर्पण वॉरंट पर माल्या जमानत पर है. यह वॉरंट उस वक्त तामील कराया गया था जब भारतीय अधिकारियों ने किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व प्रमुख माल्या को 9,000 करोड़ रुपए की रकम की धोखाधड़ी और मनी लॉन्डरिंग के मामले में आरोपी बनाया था.

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